Kolkata News: कोलकाता में कांग्रेस मुख्यालय में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार किया था। इंटाली थाने की पुलिस ने राकेश सिंह को टेंगरा थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद राकेश सिंह द्वारा जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसे सोमवार को सियालदह कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़
बता दें कि बीते शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में भाजपा नेता राकेश सिंह और उनके समर्थकों पर कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था। जिसके बाद से पुलिस राकेश सिंह की तलाश कर रही थी, मगर, वह वहां नहीं मिले थे। इसके बाद पुलिस टीम ने मंगलवार को टेंगरा थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने उन्हे आदलत में पेश किया था। अदालत ने राकेश सिंह को 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था।
यह भी पढ़ें- ED ने जब्त की पूर्व TMC सांसद कंवर दीप सिंह करोड़ों की संपत्ति, जानें क्यों हुई कार्रवाई?
सोमवार को हुई सुनवाई में जमानत याचिका खारिज
इस मामले में पुलिस शिवम सिंह समेत पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद इस मामले के आरोपी राकेश सिंह ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सोमवार को जमानत याचिक पर सुनवाई करते हुए सियालदह कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।