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Lucknow: होटल लेवाना अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान लेने के बाद की कठोर टिप्पणी

लखनऊः उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को होटल लेवाना में हुए अग्निकांड की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। होटल में लगी आग के कारण पांच लोगों की मौत हुई थी। अब हाईकोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Sep 9, 2022 12:27
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लखनऊः उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को होटल लेवाना में हुए अग्निकांड की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। होटल में लगी आग के कारण पांच लोगों की मौत हुई थी। अब हाईकोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उन प्रतिष्ठानों की संख्या का मांगी गई है, जो बिना अनुमति के काम कर रहे हैं।

कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के बाद लिया संज्ञान

लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की पीठ ने समाचार पत्रों समेत अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के बाद पांच सितंबर को संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि यह अत्यंत दुख और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसका कोर्ट संज्ञान लेने के लिए मजबूर है। कोर्ट ने कहा कि हमें यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि घटना वाले होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने 6 सितंबर को हजरतगंज के शाहनजफ रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर में भी आग लगने की घटना का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि लेवाना होटल में आग की लपटें शांत भी नहीं हुई थीं कि 6 सितंबर को एक कोचिंग सेंटर में भी आग लग गई।

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अधिकारी भी भूल जाते हैं ऐसी घटनाओं कोः कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि होटल लेवाना में आग के कुछ देर बाद ही हजरतगंज इलाके के भीड़भाड़ वाले शाहनजफ रोड पर संचालित ग्रेविटी क्लासेस कोचिंग सेंटर में आग लगने की दूसरी घटना देखी गई। कोर्ट ने कहा कि होटल लेवाना में अग्निकांड के बाद राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जांच और निरीक्षण का आदेश दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ऐसी जांच समय के साथ खत्म हो जाती है। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि जनता के साथ-साथ अधिकारी भी भूल जाते हैं कि इनकी रोकथाम को कदम उठाने चाहिए।

22 सितंबर को कोर्ट में रिपोर्ट्स के साथ पेश होंगे एलडीए वीसी

लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने, रोकने का प्रयास करने और स्थायी समाधान निकालने की जरूरत है। इसके लिए हम (कोर्ट) इस होटल लेवाना और कोचिंग सेंटर में आग लगने से संबंधित डिजिटल और प्रिंट रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान ले रहे हैं। कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को होटल लेवाना और कोचिंग सेंटर से जुड़े सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किए हैं।

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Edited By

Naresh Chaudhary

First published on: Sep 09, 2022 12:27 PM
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