---विज्ञापन---

गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में गली में नमाज का फोटो हुआ वायरल, जानें इसके बाद पुलिस ने क्या किया?

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) की खोड़ा कॉलोनी (Khoda Colony) में खुले में नमाज अदा करने का फोटो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुआ है। फोटो के वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Nov 8, 2022 18:33
Share :

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) की खोड़ा कॉलोनी (Khoda Colony) में खुले में नमाज अदा करने का फोटो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुआ है।

फोटो के वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि शुक्रवार के दिन यहां नमाज पढ़ी गई थी, लेकिन इसका फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है।

---विज्ञापन---

जिले में लागू थू धारा 144

गाजियाबाद पुलिस की ओर से बताया गया है कि यहां की दीपक विहार कॉलोनी निवासी मोहम्मद नजीर हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोप है कि त्योहारी सीजन में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी, लेकिन इस समय में उन्होंने  नमाज की अगुवाई की और सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया।

सोशल मीडिया पर आया था फोटो

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को अदा की गई नमाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस पर खोड़ा थाने के सब-इंस्पेक्टर प्रेम सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लिखा है कि लोगों ने सवाल किया था, सड़क क्यों अवरुद्ध की जा रही है। दरोगा की तहरीर पर खोड़ा थाने में धारा 188 तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

---विज्ञापन---

लोगों के समझाने पर भी नहीं माना इमाम

सब इंस्पेक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा हटाए जाने तक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नमाज अदा करने वाले लोगों ने सड़क भी जाम कर दी थी। वहीं खोड़ा थाने के एसएचओ अल्ताफ अंसारी ने कहा कि निवासियों ने बार-बार इमाम से खुले में नमाज न करने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

सरकार की ओर से लगी है रोक

बता दें कि वर्ष 2019 में यूपी पुलिस ने सड़कों पर नमाज पर रोक लगा दी थी। तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने तब हर जिले के एसएसपी और अधिकारियों से सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि सड़कों को अवरुद्ध करके कोई प्रार्थना न की जाए। आदेश में कहा था कि उन्हें सिर्फ विशेष अवसरों पर अनुमति दी जा सकती है।

HISTORY

Edited By

Naresh Chaudhary

First published on: Nov 08, 2022 06:33 PM
संबंधित खबरें