Amroha: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अमरोहा (Amroha) जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है कि अपराधियों किसी भी वारदात से पहले कई बार सोचेगा। यहां 7 साल की बच्ची का अपहरण करने के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कपिला राघव की कोर्ट ने इमरान उर्फ धीरज नाम को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मामले की सुनवाई के 26वें दिन अदालत ने फास्ट-ट्रैक फैसले में आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही पीड़िता को 75% राशि का भुगतान करने का आदेश देते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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12 दिसंबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 12 दिसंबर 2022 को नाबालिग को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया था। बताया गया है कि आरोपी को फिरौती की रकम लेने के लिए बुलाया गया था, जहां उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2 जनवरी को मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई और मुकदमे की कार्यवाही शुरू हो गई।
बच्ची का पिता है मजदूर, मांगी थी फिरौती
अमरोहा के एसपी आदित्य लंगेह ने बताया कि बच्ची का पिता मजदूरी का काम करता है। उनका परिवार रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहता है, जहां से 1 दिसंबर को लड़की का अपहरण किया गया था। आरोपी के खिलाफ इस संबंध में दो दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी इमरान भी उसी गांव का रहने वाला है।
फिरौती लेने के लिए पहुंचा था आरोपी, बच्ची को मुक्त कराया
जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन पंजाब के लुधियाना में मिली। आरोपी ने पीड़िता के चाचा से 40,000 रुपये की फिरौती की मांग की। योजना के मुताबिक 12 दिसंबर को फिरौती की रकम लेने आए इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसके बाद बच्ची को बचाया गया।
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कोर्ट ने मामले में लगातार की सुनवाई
पॉक्सो एक्ट के सरकारी वकील बसंत सिंह सैनी ने बताया कि 2 जनवरी को जांच अधिकारी विपिन कुमार ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 5 जनवरी से सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद कोर्ट ने 25 जनवरी को आरोपी को दोषी करार दिया और सोमवार शाम को फैसला सुनाया।
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