UP New Traffic Rules : उत्तर प्रदेश में अब स्कूटी या कार से स्कूल जाना भारी पड़ेगा। सरकार ने स्कूलों में गाड़ियों से आने पर प्रतिबंध लगा दी है। अगर नाबालिग छात्र-छात्राएं गाड़ी से स्कूल आए तो उसके लिए परिजन जिम्मेदार माने जाएंगे। बच्चों को वाहन देने वाले परिजन या गाड़ी मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसे लेकर योगी सरकार ने बुधवार को फरमान जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को ट्रैफिक रूल का नया आदेश भेजा है। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर यह ट्रैफिक रूल बनाया गया है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स के वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद भी अगर परिजन अपने बच्चों को टू व्हीलर या फोर व्हीलर से स्कूल भेजते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
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नाबालिग पर भी होगी कार्रवाई
अब कोई भी नाबालिग छात्र या छात्रा स्कूटी या गाड़ी से स्कूल नहीं जा पाएगा। साथ ही अगर ये लोग सड़कों पर भी फर्राटे भरते पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई होगी। यूपी में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे के मामलों को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है। नए ट्रैफिक रूल के अनुसार, परिजनों को अपने बच्चों को गाड़ी देने से बचना चाहिए। अगर ऐसा किया तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।
जानें कितनी मिलेगी सजा
अगर आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते पकड़े गए तो सजा के रूप में परिजनों को 3 साल की जेल होगी। साथ ही गाड़ी मालिकों या परिजनों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगेगा और उनका एक साल के लिए लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर सड़क पर गाड़ी चलाते मिले तो उस नाबालिग का 25 साल के बाद लाइसेंस बनेगा।