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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया झटका, 22 साल बाद बहाल होंगे 240 सफाई कर्मचारी

Greater Noida News: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को 240 सफाई कर्मचारियों को बहाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही 46 करोड़ रुपये भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में डीएम को भी निर्देश दिए कि वे 90 दिनों के भीतर अथॉरिटी से पैसा वसूल कर कर्मचारियों को भुगतान कराएं।

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Supreme Court Greater Noida authority

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने साल 2003 में 240 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया था। इस मामले में करीब 22 साल बाद सफाई कर्मचारियों को इंसाफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं कर्मचारियों को 46 करोड़ रुपये भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

2018 में कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया पुैसला

बताया जा रहा है कि ग्रेनो अथॉरिटी साल 2003 में 240 कर्मचारियों को बिना नोटिस के नौकरी से हटा दिया था। पीड़ित कर्मचारी सीटू के नेतृत्व में अपने हक के लिए तभी से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसे मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचम,मेरठ में उठा गया, जिसने मई वर्ष 2018 में कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया।

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आदेश का किया था उल्लंघन

वहीं इस फैसले में अथॉरिटी को आदेश दिया गया था, कि वह कर्मचारियों को कार्य पर पुनः बहाल करे और पिछले वेतन का भुगतान भी करे। अथॉरिटी ने इस आदेश का पालन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों के पक्ष में आकर अथॉरिटी की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं और औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश को बहाल कर दिया।

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डीएम को भी दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिए कि वे 90 दिनों के भीतर अथॉरिटी से पैसावसूल कर कर्मचारियों को भुगतान कराएं और उन्हें वापस काम पर बहाल करें। इसके बाद अथॉरिटी ने सर्वोच्च कोर्ट का रुख किया।

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1998 में हुई विवाद की शुरुआत

बता दें कि इस विवाद की शुरुआत वर्ष 1998 से हुई थी। अथॉरिटी में माली और सफाईकर्मियों ने स्थायी किए जाने की मांग उठाई थी। ग्रेटर नोएडा माली एवं सफाई कामगार यूनियन संबंध सीआईटीयू के महामंत्री रामकिशन सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2024 को दिए गए फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय गए प्राधिकरण के आवेदन पर सुनवाई करने से न्यायालय ने इंकार कर दिया है। हम कानूनी प्रक्रिया से जीत कर आए हैं।

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लेखक के बारे में

Md Junaid Akhtar

युवा पत्रकार मोहम्मद जुनेद अख्तर करीब 12 साल से मीडिया में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में ‘अमर उजाला’ गाजियाबाद से की थी। यहां इन्होंने अखबार में करीब एक साल तक रेलवे, कलेक्ट्रेट और आरडब्ल्यूए जैसी बीट पर काम किया। इसके बाद इन्होंने 2014 में ‘नवोदय टाइम्स‘ के लिए रेलवे, स्पोर्ट्स और एजुकेशन की बीट कवर कीं। करीब एक साल बाद 2015 में इनका ट्रांसफर गाजियाबाद से दिल्ली हो गया। दिल्ली में इन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दों के साथ जंतर-मंतर पर कई बड़े धरने-प्रदर्शन कवर किए। वर्ष 2016 में इनका ट्रांसफर दिल्ली से नोएडा हो गया। नोएडा में इन्होंने क्राइम बीट पर लगातार करीब तीन साल काम तक किया। इसके बाद 2020 में लॉकडाउन के दौरान इन्हें क्राइम के अलावा गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण और दूसरी बीट भी कवर करने का मौका मिला। जुनेद अख्तर ने साल 2024 (जनवरी) में ‘उत्तर प्रदेश टाइम्स’ की डिजिटल टीम को जॉइन कर लिया। इस दौरान इन्होंने ‘उत्तर प्रदेश टाइम्स’ की नोएडा डिजिटल साइट ट्राइसिटी टुडे में भी काम किया। इस बीच 27 फरवरी 2025 को जुनेद अख्तर ने न्यूज 24 डिजिटल टीम को जॉइन कर लिया। यहां जुनेद अख्तर बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं। जुनेद यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखते हैं। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की खबरों पर भी नजर रखते हैं।
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