पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने समेत अन्य फैसलों के बाद पाकिस्तानी सरकार पर इन फैसलों का असर पड़ने लगा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने शुक्रवार को बताया कि उत्तराखंड में पहचाने गए 250 पाकिस्तानी नागरिकों में से 247 लॉन्ग टर्म वीजा धारक हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा घोषित वीजा निरस्तीकरण से छूट दी गई है।
247 पाकिस्तानी नागरिकों को राहत
भारत ने गुरुवार को 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की है और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को यथाशीघ्र स्वदेश लौटने की सलाह दी है, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। वहीं, उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने कहा, हमने राज्य में रहने वाले 250 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है। इनमें से 247 के पास लॉन्ग टर्म वीजा है और वे अपने वीजा की अवधि समाप्त होने तक यहां रह सकते हैं। 3 के पास अल्पकालिक वीजा है। दो पहले ही जा चुके हैं, जबकि एक शनिवार को चला जाएगा।’ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘यदि पाकिस्तानी नागरिक नहीं जाता है तो हम उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे और उसे निर्वासित कर देंगे।’
गृह मंत्रालय ने वीजा रद्द करने का दूसरा आदेश जारी किया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों को फोन करके पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को वीजा रद्द करने का दूसरा आदेश भी जारी किया, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए 16 श्रेणियों के वीजा में से केवल 2- लॉन्ग टर्म वीजा (एलटीवी) और राजनयिक और आधिकारिक वीजा ही वैध बने रहेंगे। बाकी सभी 27 अप्रैल से रद्द हो जाएंगे। मेडिकल वीजा पर देश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को दो दिन और मिलेंगे और उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा।