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Joshimath Subsidence: जोशीमठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Joshimath Subsidence: जोशीमठ की जमीन धंसने की घटना से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में महत्वपूर्ण सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आ सकता है। कोर्ट 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ […]

Joshimath Subsidence: जोशीमठ की जमीन धंसने की घटना से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में महत्वपूर्ण सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आ सकता है। कोर्ट 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को देखने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थान हैं। अदालत ने यह बात याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील द्वारा मामले की तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने के बाद कही।

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इससे पहले सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील से मंगलवार को एक याचिका का उल्लेख करने के लिए कहा, जो उत्तराखंड में जोशीमठ के लोगों को राहत देने और तत्काल राहत प्रदान करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रही है, जो भूस्खलन के मद्देनजर भय में जी रहे हैं।

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यह याचिका धार्मिक नेता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर की गई थी, जिसमें भूस्खलन, जमीन फटने, मकानों की दीवारों में दरारों की वर्तमान घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में जोशीमठ के उन लोगों को तत्काल वित्तीय सहायता और मुआवजा प्रदान करने की मांग की गई है।

याचिका में आगे कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा औद्योगीकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के रूप में बड़े पैमाने पर मानव हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण, पारिस्थितिक और भूगर्भीय गड़बड़ी हुई है।

First published on: Jan 10, 2023 11:46 AM

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