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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

गाजियाबाद में अब आसान नहीं होगा FIR कराना, लेनी होगी स्पेशल परमिशन, जानिए क्यों बदला नियम?

गाजियाबाद में अब कोई पुलिस थाने जाकर FIR दर्ज नहीं करा पाएगा, क्योंकि इसके लिए अब नया ऑर्डर निकाला गया है। यह ऑर्डर पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने निकाला है। जिसके बाद से FIR कराने के लिए सीनियर अधिकारियों की परमिशन लेनी होगी।

Author Edited By : Shabnaz Updated: Apr 23, 2025 13:26
Ghaziabad police cross

कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई ने नियम बनाए जाते हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद में भी अब पुलिस ने एक नया ऑर्डर जारी किया है। दरअसल, जो लोग किसी भी मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और FIR दर्ज कराते देते हैं, उनके लिए इस प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने एक नया ऑर्डर निकाला है, जिसमें किसी भी मामले की जांच को पारदर्शी बनाने के लिए FIR की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है। जानिए अब कैसे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं?

दोनों पक्षों पर लागू होगा नया नियम

पुलिस कमिश्नर ने इसका फैसला मामले को निष्पक्ष तरीके से निपटाने के लिए यह कदम उठाया है। आदेश में कहा गया कि एक केस में अगर दोनों पक्ष एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले दोनों पक्षों को ही सीनियर अधिकारियों की परमिशन लेनी होगी। इस फैसले पर कमिश्नर का कहना है कि यह कदम उठाने के पीछे एक वजह ये है कि इससे झगड़े या विवादों की आड़ में मनमानी FIR कराने के मामलों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायत के चलते मामले की सच्चाई तक पहुंचने में परेशानी होती है।

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क्या रहेगी प्रक्रिया?

पहले किसी भी झगड़े या विवाद के बाद दोनों पक्ष तुरंत अपनी-अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। अब नए ऑर्डर के बाद कोई भी सीधा FIR दर्ज नहीं करा पाएगा। इसके लिए पहले मामले की रिपोर्ट अपर पुलिस आयुक्त या सहायक पुलिस आयुक्त को देनी होगी। अगर वहां से अप्रूवल मिलता है, तो उसके बाद FIR दर्ज की जाएगी। कमिश्नर ने इसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि अगर, किसी भी अधिकारी ने इस आदेश का पालन नहीं किया और क्रॉस केस दर्ज कर दिया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

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आपको बता दें कि जे रविंद्र गौड़ को उत्तर प्रदेश में ईमानदार और तेजतर्रार अधिकारियों में से एक माना जाता है। उन्हें हाल ही में गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है।

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Shabnaz

First published on: Apr 23, 2025 01:26 PM

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