गाजियाबाद में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या... 6 महीने में कोर्ट ने दोषी को दी सजा-ए-मौत

Delhi News, Delhi High Court, Vijender Goel, BJP, AAP, Ram Niwas Goel

प्रतीकात्मक तस्वीर

Ghaziabad: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) जिले में पोक्सो कोर्ट ने नौ साल की लड़की से दुष्कर्म और हत्या में आरोपी को दोषी ठहराया है। जिले के डीसीपी ग्रामीण रवि कुमार ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। एएनआई के अनुसार अभियुक्त को आईपीसी धारा गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया है।

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अगस्त 2022 में मृत पाई गई थी बच्ची

जानकारी के मुताबिक यह घटना 18 अगस्त 2022 की है। बताया गया है कि नौ साल की लड़की मोडिनगर क्षेत्र के एक गांव के पास मृत पाई गई थी। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया था।

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इसके बाद पोस्टमार्टम के भेजा था। जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी भी उसी गांव का रहने वाला है।

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इससे पहले भी पोक्सो कोर्ट ने दी सजा

रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल 9 फरवरी को गाजियाबाद में एक पोक्सो कोर्ट ने एक और शख्स को दोषी करार ठहराया था। आरोप था कि उसने छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी।

यह घटना 1 दिसंबर, 2022 की थी। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक बच्ची मृत पाई गई थी। पीड़ित माता-पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच की थी।

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पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और 15 गवाह पेश किए

इस मामले में लोक अभियोजक के अधिवक्ता संजीव बखरवा ने बताया था कि लड़की के माता-पिता की ओर से दी गई तहरीर के बाद दर्ज हुए मुकदमे की जांच शुरू हुई। पुलिस ने इस मामले में 15 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की।

पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले को 9 जनवरी, 2023 को मुख्य POCSO से POCSO-1 की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। तब से हमने कोर्ट में 15 गवाहों को पेश किया।

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