Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में 'Right to Health Bill' पास, क्या है ये और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ?
Edited By Rakesh Choudhary

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Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया। कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच इस बिल को लेकर जमकर बहस हुई। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया, जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। अब यहां के हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी।
सदन में इस बिल पर बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। बहस में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बोलने पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने आपत्ति जताई। इसी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच बहस हुई। शांति धारीवाल ने तर्क दिया कि प्रवर समिति का मेंबर बहस में भाग नहीं ले सकता।
राठौड़ प्रवर समिति के मेंबर हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बहस के बाद में बीजेपी विधायकों ने इसके कई प्रावधानों को बताते हुए इसे वापस लेने की मांग उठाई। बीजेपी विधायकों ने कहा कि जिन्होंने जिंदगी दांव पर लगा दी थी, उनसे भी नहीं मिल रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या होगा?
बिल पर अपनी बात रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट अस्पताल को भी फ्री में इलाज करना होगा। प्राइवेट हाॅस्पिटल में इमरजेंसी इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा।
लापरवाही करने पर जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेगा। दोषी पाए जाने पर 10 से 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी चिकित्सकों के संगठन का कहना है कि राइट टू हेल बिल का मकसद केवल वोटर को लुभाना है क्योंकि इस बिल से नागरिकों को कोई भी अधिक स्वास्थ्य लाभ होता नहीं दिख रहा है। इस बिल से डॉक्टर और मरीज के संबंध खराब होंगे उनके विश्वास में कमी आएगी और उपचार की क्वालिटी में भी कमी आएगी। सभी का स्वास्थ्य का अधिकार सुरक्षित हो यह सरकार की जिम्मेदारी है।
नागरिकों को अधिकार है, लेकिन इसे निजी चिकित्सकों व चिकित्सालय पर थोपा नहीं जा सकता है, संगठन का कहना है कि बिल में इमरजेंसी में मरीज का बिना शुल्क जमा किए, उपचार करना होगा। लेकिन बिल में इमरजेंसी की परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया गया है। ना ही चिकित्सालय को भुगतान किस तरह से किया जाएगा इस बारे में भी कोई स्पष्ट प्रावधान है।
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