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पंजाब सरकार ने दोगुना किया जंगी जागीर, मंत्री हरपाल बोले-‘हम उन माता-पिता के ऋणी, जिन्होंने बेटों को देश सेवा के लिए भेजा’

चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों अनुसार पंजाब सरकार ने ‘पंजाब बार अवार्ड्ज एक्ट 1948’ के अंतर्गत जंगी जागीर को मौजूदा 10 हजार रुपए सालाना से दोगुना करके 20 हजार रुपए सालाना करने का फैसला किया है। 10 साल बाद बढ़ी […]

Edited By : Bhola Sharma | Updated: Jun 26, 2023 18:25
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Harpal Singh Cheema

चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों अनुसार पंजाब सरकार ने ‘पंजाब बार अवार्ड्ज एक्ट 1948’ के अंतर्गत जंगी जागीर को मौजूदा 10 हजार रुपए सालाना से दोगुना करके 20 हजार रुपए सालाना करने का फैसला किया है।

10 साल बाद बढ़ी दर

यह जानकारी देते सरदार हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जून 2013 के बाद जंगी जागीर में बीते 10 साल दौरान कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि आजकल की महंगाई के मद्देनजर देश के शूरवीरों के माता-पिता के लिए इस जंगी जागीर को बढ़ाना सरकार का फर्ज बनता है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि रक्षा सेवाओं कल्याण विभाग की तरफ से इस संबंधी भेजी गई तजवीज को वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उन माता-पिता की ऋणी है जिन्होंने बिना कोई परवाह किए अपनें पुत्रों को देश की सेवा के लिए भेजा था।

क्या है जंगी जागीर?

बता दें कि उन माता-पिता जो पंजाब के निवासी हैं और जिन्होंने अकेले पुत्र या 2 से 3 पुत्रों ने दूसरे विश्व युद्ध, राष्ट्रीय संकट 1962 और राष्ट्रीय संकट 1971 दौरान भारतीय फौज में सेवा की, को पंजाब सरकार की तरफ से सम्मान के तौर पर सालाना जंगी जागीर अदा की जाती है।

यह भी पढ़ें: तेलंगाना में KCR की पार्टी को झटका, पूर्व MP श्रीनिवास समेत 12 पूर्व मंत्री-विधायक कांग्रेस में शामिल, राहुल भी रहे मौजूद

First published on: Jun 26, 2023 06:09 PM

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