---विज्ञापन---

पंजाब में पराली जलाने वाले हो जाए सावधान, आप पुलिस की नजर में हैं, डीजीपी के निर्देश, आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई

Punjab DGP Gaurav Yadav Strict Instructions For Stubble Burning: पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने राज्य के सभी सीपी और एसएसपी के साथ खास बैठक की।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Nov 8, 2023 20:47
Share :

Punjab DGP Gaurav Yadav Strict Instructions For Stubble Burning, चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आ रहे त्योहारी सीजन के दौरान राज्य में अमन-शांति बरकरार रखने के लिए पुलिस को कुछ खास निर्देश दिये है। राज्य में पराली जलाने, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को पुरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इसी सिलसिले में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बुधवार को राज्य के सभी सीपी और एसएसपी के साथ खास बैठक की।

कानून व्यवस्था समीक्षा मीटिंग

डीजीपी गौरव यादव ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय कानून व्यवस्था समीक्षा मीटिंग की। इस मीटिंग में राज्य के सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों, रेंज एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, सीपी, एसएसपी, डीएसपी और सभी एसएचओ शामिल हुए। मीटिंग में राज्य में पराली जलाने की घटनाओं रोकने पर जोर देते डीजीपी गौरव ने कहा कि राज्य के सभी सीपी और एसएसपी को जिला मैजिस्ट्रेट के साथ रोज मीटिंग करनी चाहिए। साथ ही एसएचओ को अपने अधिकार क्षेत्रों में निजी तौर पर गश्त करने और इसको रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी सीपी और एसएसपी को जिलों को सैक्टरों में इंचार्ज के तौर पर तैनात करने के निर्देश भी दिए।

यह भी पढ़ें: Explainer: दिल्ली-NCR की हवा ही बन गई जहरीली… पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब क्यों हुआ बीत रहा नवंबर?

पराली जलाने पर होगी कार्रवाई

इसके साथ ही डीजीपी गौरव यादव ने राज्य में पराली जलाने पर रोक लगवाने वाले को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए विशेष डीजीपी (कानून और व्यवस्था) पंजाब अर्पित शुक्ला को पुलिस नोडल अफसर के तौर पर नियुक्त किया है। अर्पित शुक्ला अब राज्य में पराली जलाने के खिलाफ अपेक्षित कार्यवाही के लिए उनकी निगरानी अधीन काम करेंगे।

पराली जलाना का कानून उल्लंघन

उन्होंने कहा कि राज्य में पराली जलाने को रोकने के लिए सिविल प्रशासन और स्थानीय जिला पुलिस मिलकर काम कर रही हैं। इसके अलाव अगर जरूरत पड़ने पर फायर टैंडरों की तैनाती के लिए फायर विभाग के साथ तालमेल रखा जा रहा है। इसके साथ ही राज्य के किसानों और नागरिकों को पराली जलाने के बुरे प्रभावों के बारे जागरूक भी किया जाएगा। गौरतलब है कि पराली जलाना कानून उल्लंघन भी है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जरूरी कार्यवाही की भी जा सकती है।

First published on: Nov 08, 2023 08:46 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें