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पंजाब

पंजाब कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, मोहाली में बनेगा NIA का स्पेशल कोर्ट

Punjab Cabinet meeting: पंजाब में बुधवार को सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनट बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है. बैठक में GST-2 पर फैसला लेते हुए कुछ अमेंडमेंट किए गए है.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : sachin ahlawat Updated: Sep 24, 2025 16:27
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सीएम भगवंत मान

Punjab Cabinet meeting: पंजाब में बुधवार को सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनट बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है. बैठक में GST-2 पर फैसला लेते हुए कुछ अमेंडमेंट किए गए है. जिन्हे पंजाब सरकार द्वारा अब विधान सभा में भी पास कराने की तेयारी है. इसके अलावा बैठक में राज्य के मोहाली में NIA का स्पेशल कोर्ट बनाए जाने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है.

GST-2 पर लिए गए कुछ अमेंडमेंट

पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है. जिनमें हाल ही में देश में लागू हुई GST-2 की नई दरों को लेकर भी चर्चा की गई. चर्चा के बाद बैठक में GST-2 पर भी फैसला लेते हुए कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं. जिनको पंजाब सरकार अब विधानसभा में भी पास करायेगी. इसके अलावा बैठक में अहम फैसला लेते हुए पंजाब के मोहाली में एनआईए का स्पेशल कोर्ट बनाए जाने पर भी मुहर लगी है. उन्होंने बताया कि जीएसटी मामले में सरकार द्वारा OTS स्कीम लाई गई है. जिसके तहत प्री-जीएसटी टैक्स को लेकर 20039 केस बने हैं. उन्होंने बताया कि यह स्कीम 31 दिसंबर तक चलेगी. समय सीमा समाप्त होने के बाद OTS स्कीम नही आयेगी और सख्ती से पैसे वसूले जायेंगे.

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राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जून 2022 में पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धरमसोत पर भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस मामले में केस चलाने के लिए मंजूरी दी गई है. बताया कि जांच के दौरान सामने आया है कि पूर्व मंत्री साधु सिंह धरमसोत ने 1.67 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी. इसके बलावा कैबिनेट बैठक ने इस मामले में राज्यपाल से केस चलाने के लिए सिफारिस भेजी है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राज्य में उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधनों को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि पहले इसके तहत निर्धारित सीमा 25 करोड़ रुपये तक थी, जिसे बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये कर दिया गया है. बताया गया कि 5 दिनों से 18 दिनों के भीतर हर तरह की अनुमति मिल जायेगी.

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First published on: Sep 24, 2025 03:58 PM

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