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Ludhiana News : रिश्वत लेकर चालान नहीं काटने का भरोसा देता था ये अधिकारी, ऐसे हुई गिरफ्तारी

राजेश गौतम, लुधियाना : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने शुक्रवार को लुधियाना में क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तौर पर तैनात नरिन्दर सिंह धालीवाल को संगठित अपराध करने के दोष में गिरफ़्तार किया है। जो निजी व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसपोर्टरों से रिश्वत वसूलता था। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुये राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि […]

राजेश गौतम, लुधियाना : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने शुक्रवार को लुधियाना में क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तौर पर तैनात नरिन्दर सिंह धालीवाल को संगठित अपराध करने के दोष में गिरफ़्तार किया है। जो निजी व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसपोर्टरों से रिश्वत वसूलता था। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुये राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर 18.11.2022 को दर्ज करवाई शिकायत की पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि वह हर महीने लुधियाना में अलग-अलग ट्रांसपोर्टरों से उनके वाहनों के चालान जारी न करने के बदले कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा रिश्वत वसूलता था। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता सतनाम सिंह धवन निवासी गाँव माणकवाल, जिला लुधियाना ने उक्त आर. टी. ए. से जुड़े पंजाब होम गार्डज के वालंटियर बहादर सिंह की वीडियो क्लिपों समेत इस हेल्पलाइन पर आनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी।

दिसंबर में ली 4 लाख रुपए की रिश्वत

विजिलेंस की टीम ने उपरोक्त शिकायत के सबूतों और तथ्यों की तस्दीक की जो सही पाई गई है। उक्त जांच में पाया गया कि आर. टी. ए. नरिन्दर सिंह धालीवाल उनके वाहनों के चालान न जारी करने के लिए अलग-अलग ट्रांसपोर्टरों से कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा मासिक रिश्वत की रकम वसूलता था। पता लगा कि दिसंबर महीने में उसने 4 लाख रुपए रिश्वत की रकम प्राप्त की जिसमें से 1,70,000 रुपए स्वंय ने इस्तेमाल किये और बाकी 2,30,000 रुपए की रिश्वत की रकम होम गार्ड वालंटियर बहादर सिंह को सौंप दी। पड़ताल के दौरान होम गार्ड वालंटियर ने विजिलेंस ब्यूरो को बताया कि वह आर. टी. ए. का अधीन कर्मचारी है और उसको आरटीए के हुक्मों की पालना करनी पड़ती है और वह 2,30,000 रुपए की रिश्वत की रकम पेश कर सकता है।

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रिश्वत की रकम दफ़्तर में की पेश

इस सम्बन्ध में आर. टी. ए. नरिन्दर सिंह धालीवाल और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7,7 ए, 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120,बी के अंतर्गत विजिलेंस ब्यूरो रेंज के थाना लुधियाना में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। आज पी. एच. जी. बहादर सिंह ने दोषी आर. टी. ए. द्वारा सौंपी 2,30,000 रुपए की रिश्वत की रकम भी सरकारी गवाहों की हाज़िरी में आज विजिलेंस ब्यूरो के दफ़्तर में पेश कर दी। उसे कल स्थानीय अदालत में पेश किया जायेगा।

 

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First published on: Jan 07, 2023 03:53 PM

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