लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में कोर्ट की तरफ उत्तर प्रदेश के एक युवक को उम्रकैद की सजा का फैसला दिया गया है। मामला महज चार साल के मासूम बच्चे के साथ कुकृत्य करने के बाद उसकी हत्या कर दिए जाने का है। हैवानियत की हद तो देखिए कि दरिंदे ने न सिर्फ बच्चे की बेइज्जती के बाद जान ले ली, बल्कि आरी से उसका गला काट दिया था। भेद खुलने के यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और अब कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा का हुक्म सुनाया है।
आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के 41 वर्षीय फूल चंद उर्फ पप्पू के रूप में बताई जा रही है। पुलिस में दर्ज केस के मुताबिक एक सिलाई मशीन फैक्ट्री में काम करते एक व्यक्ति ने बताया था कि फूल चंद उर्फ पप्पू उनके पड़ोस में किराये पर रहता था। वह उसके (शिकायतकर्ता के) चार साल के बेटे को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म करने के बाद आरी से गला काटकर उसकी जान ले ली।
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शिकायतकर्ता के अनुसार इस घटना का पता तब चला, जब बच्चा घर में दिखाई नहीं दिया और उसे यहां-वहां ढूंढा गया। शक के आधार पर पुलिस बुलाकर पड़ोसी किरायेदार पप्पू का कमरा खोला गया तो वहां से बच्चे की लाश बरामद की गई। 31 अक्तूबर 2019 को केस दर्ज करके पुलिस ने छानबीन शुरू की तो फूलचंद उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पड़ोसी के चार साल के बेटे को बातों में लगाकर अपने कमरे में ले आया। वहां उसके साथ गलत काम करने के बाद डर थ्ज्ञा कि कहीं वह भेद न खोल दे, इसी डर के चलते सबूत मिटाने के लिए उसने बच्चे की हत्या कर दी।