नरेंद्र नंदन
Firecrackers Stock Start in Jalandhar, जालंधर: देश और दुनिया में दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार दिवाली 12 नवंबर को है। ऐसे में कुछ लोगों ने मुनाफाखोरी के लिए पटाखों का स्टॉक अभी से रखना शुरू कर दिया है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सिर्फ दिवाली से 14 दिन पहले ही पटाखों का स्टोर किया जा सकता है। अगर कोई कोर्ट के इस आदेश का उल्लंघन करता हैं तो उसका लाइसेंस जमा कर लिया जाएगा।
कोर्ट के इतने सख्त आदेश के बाद भी जालंधर शहर में कई ऐसे नाजायज गोदाम और दुकान खुल गई है, जिन्होंने अभी से पटाखें को स्टोर शुरू कर दिया है।
पटाखों के स्टोर पर पुलिस की कार्रवाई
इस बारे में बात करते हुए जालंधर पुलिस के एसीपी सतेंद्र चड्ढा का कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों के बाद DCP अंकुर गुप्ता ने शहर के सभी SHO को निर्देश जारी किया था। निर्देश के अनुसार, अगर किसी ने भी अवैध रूप से किसी ने पटाखों को स्टोर किया है तो उसका पटाखा जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम समय-समय पर दुकानों में जाकर चेकिंग भी कर रही हैं। अभी तक तो किसी ने भी अवैध रूप से पटाखों का स्टोर नहीं किया हुआ है। अगर उन्हें कोई ऐसी सूचना मिलती है तो वो जो कोई भी हो उसके खिलाफ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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अभी से पटाखे स्टोर कर रहे कारोबारी
जालंधर शहर में देखा गया है की हर साल कुछ दुकानदार मुनाफाखोरी के चलते पुराने बचे हुए घटिया किस्म के पटाखे बिना लाइसेंस के अपने गोदाम और दुकानों में स्टोर करके रख लेते हैं। पिछली बार भी पुलिस ने जालंधर में कुछ दुकानदारों पर पटाखा स्टोर करने के लिए पर्चे भी दर्ज किये थे। इसके बाद भी मुनाफाखोर दुकानदार पटाखे स्टोर करने से बाज नहीं आ रहे।
दुर्घटना को दावत
जानकारी मिली है कि कुछ दुकानदारों ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी पटाखे स्टोर करके रख लिए है। ऐसे में अगर कोई भी दुर्घटना हो सकती है जिससे जान और माल को काफी नुकसान हो सकता है।
2020 में जालंधर के बाबा मोहन दास नगर सलेमपुर में रियासी एरिया में दिवाली के दिन बहुत बड़ा धमाका हुआ था।