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Chandigarh News: हाईकोर्ट में सिख बंदियों की रिहाई के मोर्चे के खिलाफ याचिका, जवाब तलब

Chandigarh News: सिख बंदियों को छुड़ाने की मांग को लेकर 7 जनवरी से मोहाली में चल रहे मोर्चे के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मोहाली में प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जल्द हटाने की मांग की गई है। कोर्ट ने जारी किया नोटिस याचिका की […]

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Mar 10, 2023 18:28
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petition against release of sikh prisoners Punjab And Haryana High Court
petition against release of sikh prisoners Punjab And Haryana High Court

Chandigarh News: सिख बंदियों को छुड़ाने की मांग को लेकर 7 जनवरी से मोहाली में चल रहे मोर्चे के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मोहाली में प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जल्द हटाने की मांग की गई है।

कोर्ट ने जारी किया नोटिस

याचिका की सुनवाई करते हुए डबल बैंच ने सरकार व अन्यों को नोटिस जारी कर 17 मार्च तक जवाब मांगा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मोर्चे से लोगों को वहां से गुजरने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता अराइव सेफ सोसायटी की ओर से भारत सरकार के गृह मंत्रालय, पंजाब के मुख्य सचिव और डिप्टी कमिश्नर मोहाली को भी इस मामले में पार्टी बनाया है।

कानून व्यवस्था कर सकते हैं खराब

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह आशंका जताई गई है कि प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं। इससे लोगों को खतरा पैदा हो सकता है और शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। याचिका में प्रदर्शन की तस्वीरें भी अटैच की गई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन से किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकने के लिए आदेश जारी करने की मांग की गई है।

First published on: Mar 10, 2023 06:28 PM

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