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50 हजार टीचर्स की मेरिट लिस्ट के लिए पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

Chandigarh High Court Contempt notice To Punjab Govt, चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करना पंजाब सरकार को काफी मंहगा पड़ गया। हाई कोर्ट का ये आदेश सरकार द्वारा फरवरी 2023 में जारी हुए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची से जुड़ा हैं। दरअसल, राज्य सरकार ने बिना संशोधन 50 हजार शिक्षकों की वरिष्ठता […]

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Sep 13, 2023 17:35
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Chandigarh High Court Contempt notice To Punjab Govt, चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करना पंजाब सरकार को काफी मंहगा पड़ गया। हाई कोर्ट का ये आदेश सरकार द्वारा फरवरी 2023 में जारी हुए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची से जुड़ा हैं। दरअसल, राज्य सरकार ने बिना संशोधन 50 हजार शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी है, जिसकों लेकर अब सरकार विवादों में घिर गई है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

सरकार के खिलाफ याचिका

जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका एडवोकेट विकास चतरथ ने दाखिल किया। इस याचिका में अपील की गई है कि पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के तहत कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया जाए। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि एडवोकेट विकास चतरथ की याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को वरिष्ठता से जुड़े विवाद को खत्म कर उचित वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश दिया था। इस काम के लिए कोर्ट ने पंजाब सरकार को 6 महीने का वक्त दिया था।

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अदालत का कहना है कि यह विवाद 50 हजार से अधिक शिक्षकों की वरिष्ठता से जुड़ा है। इसके बाद भी पंजाब सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम नहीं कर रही है। इसका उदाहरण है कि बिना किसी संशोधन के वरिष्ठता सूची को जारी करना।

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हाईकोर्ट का आदेश 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट विकास चतरथ ने कोर्ट बताया कि हाईकोर्ट द्वारा साफ आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में कोई बदलाव नहीं किया और इसे जैसे का तैसा टेंटेटिव वरिष्ठता सूची मान लिया, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।

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Written By

Pooja Mishra

First published on: Sep 13, 2023 05:31 PM

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