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पंजाब

हिमाचल प्रदेश के BJP विधायक हंस राज पर दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट के तहत केस, नाबालिग से यौन उत्पीड़न के लगे आरोप

हिमाचल प्रदेश के बीजेपी विधायक हंस राज के खिलाफ राज्य पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. एक शिकायतकर्ता ने उन पर आरोप लगाया है कि जब वह नाबालिग थी, तब विधायक ने उसके साथ गलत काम किया था.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Versha Singh Updated: Nov 8, 2025 16:50

हिमाचल प्रदेश के बीजेपी विधायक हंस राज के खिलाफ राज्य पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. एक शिकायतकर्ता ने उन पर आरोप लगाया है कि जब वह नाबालिग थी, तब विधायक ने उसके साथ गलत काम किया था.

चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र से bjp के 42 वर्षीय विधायक पर POCSO एक्ट की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायत शुक्रवार को महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी.

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महिला ने फेसबुक पर लाइव आकर लगाए थे विधायक पर आरोप

पिछले हफ्ते, महिला फेसबुक पर लाइव आई और विधायक और उनके साथियों पर यौन शोषण और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए, और दावा किया कि उसके पास इसके सबूत हैं. उसने एक सात मिनट का वीडियो अपलोड किया जिसमें आरोप लगाया कि विधायक ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया है और उसे अपनी जान का खतरा है. जवाब में, हंस राज ने एक वीडियो जारी कर इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया.

इसके बाद, उसके पिता ने मीडिया को बताया कि विधायक के साथियों ने उन्हें किडनैप कर लिया था, उनके मोबाइल फोन तोड़ दिए थे, और अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया तो उनका घर जलाने की धमकी दी थी.

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एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम को चंबा के महिला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. पीड़ित, जो लगभग बीस साल की है, ने आरोप लगाया कि जब वह नाबालिग थी तब विधायक ने उसके साथ यौन शोषण किया था. उन्होंने कहा, ‘उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया और मेडिकल जांच भी की गई.’

6 नवंबर को दर्ज हुई थी BJP नेता के खिलाफ FIR

यह घटनाक्रम हंस राज के खिलाफ 6 नवंबर को BNS की धारा 140(3), 115(2), 351(2), 324(4), और 3(5) के तहत टिस्सा पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग, गलत तरीके से कैद करने, मारपीट और आपराधिक धमकी से संबंधित अपराधों के लिए FIR दर्ज होने के तुरंत बाद हुआ है. पीड़ित के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में विधायक, उनके पर्सनल सेक्रेटरी लेख राज और एक अन्य साथी मुनियान खान पर आरोप लगाया गया है कि वे जबरन उनकी बेटी और उन्हें शिमला ले गए और अगर उन्होंने अपना पिछला बयान नहीं बदला तो गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

पिछले साल अगस्त में, इसी महिला की शिकायत पर चंबा के महिला पुलिस स्टेशन में विधायक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था. महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक उसे अश्लील मैसेज भेज रहा था, न्यूड फोटो मांग रहा था और उसे धमकी दे रहा था. हालांकि, कुछ दिनों बाद वह सोशल मीडिया पर लाइव आईं और अपने आरोपों को वापस ले लिया, यह कहते हुए कि उन्होंने ये आरोप मानसिक दबाव में लगाए थे.

नए आरोपों पर जवाब देते हुए, हंस राज ने इन्हें अपनी इमेज खराब करने के मकसद से एक राजनीतिक साजिश बताया.

इस बीच, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की चेयरपर्सन विद्या नेगी ने चंबा पुलिस से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है.

एक महीने में तीन BJP नेताओं पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप

हंस राज पिछले एक महीने में राज्य के तीसरे BJP नेता हैं जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. 11 अक्टूबर को, सोलन पुलिस ने हिमाचल प्रदेश BJP अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई, 81 साल के राम कुमार बिंदल को 25 साल की एक महिला से कथित तौर पर रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. 14 अक्टूबर को, पूर्व शिमला सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे बृजेश्वर के खिलाफ शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में रेप का मामला दर्ज किया गया था. महिला ने तब शिकायत दर्ज कराई जब उसे पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है.

First published on: Nov 08, 2025 04:50 PM

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