NIA: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को वॉटेंड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कास्कर, उसके करीबी सहयोगी छोटा शकील और तीन अन्य गिरफ्तार सहयोगियों के खिलाफ मुंबई कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र के अनुसार यह सभी एक वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क और एक अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक सिंडिकेट, डी-कंपनी चला रहे हैं। जो भारत में विभिन्न आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल है।
NIA chargesheets Dawood Ibrahim, his aide Chhota Shakeel for running 'D-Company' global terrorist network
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#NIA #DawoodIbrahim #ChhotaShakeel #DCompany pic.twitter.com/njggQNAJl7— ANI Digital (@ani_digital) November 5, 2022
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चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम कासकर उर्फ शेख दाऊद हसन और शकील शेख उर्फ छोटा शकील के अलावा गिरफ्तार तीन आरोपियों आरिफ अबुबकर शेख, शब्बीर अबुबकर शेख और मोहम्मद सलीम कुरैशी के नाम हैं। एनआईए ने कहा कि उसकी जांच ने स्थापित किया है कि आरोपी व्यक्ति जो डी-कंपनी, एक आतंकवादी गिरोह और एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य हैं ने विभिन्न प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देकर गिरोह की आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची थी।
बता दें कि एनआईए की मुंबई शाखा ने इस साल 3 फरवरी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17, 18, 20 और 21 के तहत और रा 3 (1) (ii), 3 (2), 3 (4) के तहत मामला दर्ज किया था और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 3(5) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 387, 201 और 120बी में मामला दर्ज किया था। केस में कहा गया है कि इन सभी ने साजिश को आगे बढ़ाने के लिए (आरोप-पत्रित अभियुक्तों) ने एक व्यक्तिगत आतंकवादी के लाभ के लिए डी-कंपनी के लिए धमकी देकर और लोगों को मौत या गंभीर चोट के डर से बड़ी मात्रा में धन जुटाया और जबरन वसूली की।