---विज्ञापन---

मध्य प्रदेश

उज्जैन महाकाल मंदिर के प्रसाद पैकेट का विवाद पहुंचा हाई कोर्ट, क्या है पूरा मामला

Mahakaleshwar Temple Prasad Packets Row: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू के प्रसाद पैकेट का विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंदिर के प्रबंधक समिति को आदेश देते हुए मामले का समाधान करने को कहा है।

Author Edited By : Pooja Mishra Updated: Apr 27, 2024 14:38
Mahakaleshwar Temple Prasad Packets Row
हाई कोर्ट पहुंचा प्रसाद पैकेट का विवाद

Mahakaleshwar Temple Prasad Packets Row: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले प्रसिद्ध प्रसाद लड्डू के पैकेट को लेकर हुआ विवाद अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने महाकालेश्वर प्रबंधक समिति को आदेश देते हुए 3 महीने के अंदर इस मामले का समाधान करने को कहा है। वहीं मंदिर के प्रबंधक समिति ने कोर्ट के आदेश को लेकर कहा कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर जल्द ही काम शुरू करेंगे और निर्णय लेंगे।

---विज्ञापन---

 होता है सनातन धर्म का अपमान

बता दें कि महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट पर भगवान की फोटो और ॐ छापा हुआ है। श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने के बाद पैकेट को कचरे या डस्टबिन में फेंक देते हैं। इससे आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। इसी उज्जैन के महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी के पैकेट पर ओम्कारेश्वर और ॐ छापने को लेकर इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच में 19 अप्रैल को याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट पर भगवान की फोटो और ॐ छपे फोटो को भक्त इस्तेमाल के बाद कचरे में फेंक देते हैं। इससे सनातन धर्म का अपमान होता है।

यह भी पढ़ें: MP: भोजशाला में खुदाई में मिली खंडित प्रतिमा पर क्योंं मचा बवाल? दरगाह परिसर में पहुंची ASI टीम

महाकालेश्वर प्रबंधक समिति को हाई कोर्ट का आदेश 

वकील ने बताया कि उन्होंने इस बात को लेकर 2 बार महाकाल मंदिर समिति को आवेदन दिया था, लेकिन वहां इस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 19 अप्रैल को इंदौर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। कोर्ट ने 24 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाकालेश्वर प्रबंधक समिति को 3 महीने के अंदर इस मामले का समाधान करने का आदेश दिया है।

First published on: Apr 27, 2024 02:38 PM

संबंधित खबरें