Nitin Arora
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मुंबई: जिस भी घर में छोटा बच्चा होता है वहां जॉनसन एंड जॉनसन का तेल, पाउडर, शैम्पू आदि मिलना बहुत ही आम बात है। लेकिन अब इस कंपनी पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। हाल ही में ये बात सामने आई थी कि इस कंपनी के पाउडर में कुछ ऐसा मिला है, जो ओवेरियन कैंसर का कारक है। इसके चलते कंपनी पर जुर्माने भी लग चुके हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर की बिक्री पर ही रोक लगा दी गई है।
जॉनसन बेबी पाउडर बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमटेड को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एव औषधि प्रशासन (FDA) ने जॉनसन बेबी पाउडर बनने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। FDA ने मुंबई और मुलुकुंड में जॉनसन्स बेबी पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। कंपनी अब महाराष्ट्र में टेल्फ बेस्ड बेबी पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगी। पाउडर के सैंपल की क्वालिटी अच्छी नहीं पाई गई थी।
FDA के अनुसार , जॉनसन बेबी पाउडर के सैंपल लैब में परीक्षण के दौरान मानक PH वैल्यू के मुताबिक नहीं थे। प्रेस नोट में कहा गया है कि यह कार्रवाई कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला की निर्याणक रिपोर्ट के आने के बाद की गई है।
FDA ने जारी एक प्रेस नोट में कहा है कि बेबी पाउडर के इस्तेमाल से नवजात शिशुओं की त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। FDA ने कंपनी से पाउडर के स्टॉक को वापस लेने को कहा है। FDA के अनुसार, प्रसाशन ने ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट , 1940 के तहत फार्म को कारण बताओ नोटिस जारी किआ है। उन्हें यह बताने को कहा गया कि उनका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
यह पहली बार नहीं जब जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी अपने प्रोडक्ट की वजह से जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को हजारों मुकदमों का सामना करना पड़ा है। कंपनी के खिलाफ दर्ज मामले ज्यादातर महिलाओं के द्वारा किए गए हैं। इन मुकदमों में ये दावा किया गया है कि बेबी पाउडर का इस्तेमाल करने के बाद उनको Ovarian कैंसर हो गया। साल 2020 में ही कंपनी ने अपने बेबी पाउडर प्रोडक्ट को अमेरिका और कनाडा के बाजारों में बिक्री पर रोक लगा दी थी। अब महाराष्ट्र में भी इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
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