Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने हजारों कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) में रजिस्टर्ड नहीं होने वाले कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित नौकरी देगी। 5 साल पुराने सभी कर्मचारियों को सरकार के फैसले का लाभ मिलेगा। सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 5 साल से अधिक हो चुकी है, उन सभी अनुबंधित कर्मचारियों को इस पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा सरकार इससे पहले 5 साल पुराने 120000 कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी से नहीं निकालने के लिए विधानसभा में कानून पारित कर चुकी है।
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इसके बाद सरकार ने सर्विस रूल्स बनाने के लिए सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अगुआई में सीनियर IAS अफसरों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने मसौदा तैयार कर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी को भेजा था। उन्होंने इस पर सहमति जताते हुए अब फाइल को चीफ मिनिस्टर नायब सैनी के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। सीएम सैनी की परमिशन मिलते ही अधिसूचना जारी की जाएगी। इससे पहले सरकार के अधिसूचित एक्ट में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए हरियाणा सरकार अब उन कर्मचारियों के लिए तोहफा लेकर आई है, जो कौशल रोजगार निगम में दर्ज नहीं थे।
कर्मचारियों को पूरी करनी होंगी शर्तें
अब इन कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अधिनियम में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। 50 हजार से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। 15 अगस्त 2024 को जिन कर्मचारियों को नौकरी करते हुए 5 साल हो चुके हैं, उनको लाभ दिया गया है। सर्विस ब्रेक होने के बाद भी लाभ मिलेगा, अलग-अलग समय अवधि को भी 5 साल में काउंट किया जाएगा। कर्मचारी ने चाहे अलग-अलग ब्रेक में सेवाएं दी हो, लेकिन उसकी सेवा की कुल समय अवधि 5 साल होनी चाहिए, उसको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी।
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