Rajkot game zone fire: गुजरात के राजकोट गेम जोन अग्निकांड हादसे में बुधवार को चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में पुलिस कुल 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें गेमजोन के दो मालिक, स्थानीय सिविक एजेंसियों के कर्मचारियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।
गुजरात पुलिस उपायुक्त (क्राइम) पार्थराज सिंह गोहिल ने बताया कि चार्जशीट में कुल 365 को गवाह बनाया गया है। चार्जशीट में इन सभी के बयान दर्ज किए गए हैं। चार्जशीट गुजरात पुलिस की अपराध शाखा द्वारा राजकोट न्यायिक मजिस्ट्रेट एपी दवे की अदालत में दायर की गई थी।
Rajkot game zone fire: 1 lakh-page chargesheet filed against 15 accused
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चार्जशीट में किए गए ये खुलासे
पुलिस के अनुसार चार्जशीट में बताया गया है कि घटना के समय चल रहे वेल्डिंग कार्य से निकलने वाली चिंगारियों से आगे फैली थी। आग लगने के चार मिनट के भीतर ही उसने वहां रखने फोम शीट, प्लास्टिक और लकड़ी समेत पूरे ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया था। चार्जशीट में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 304 (हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 337 (ऐसा कार्य करके चोट पहुंचाना जिससे दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो), 114 (अपराध के समय उपस्थित कोई व्यक्ति) आदि शामिल है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार राजकोट के TRP गेम जोन में 25 मई की शाम को आग लगी थी। बताया जाता है कि शाम 5.33 मिनट पर गेम जोन के एक हिस्से में आग लगी थी। आग वेल्डिंग का काम के दौरान लगी थी, मामूली चिंगारी से ये आग फैली जिसने देखते ही देखते पूरे गेम जोन को अपनी चपेट में ले लिया था। इस हादसे में 12 बच्चों समेत कुल 28 लोगों की मौत हो गई थी।