Modi Surname Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट में सुनवाई आज
Edited By Om Pratap

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Modi Surname Case: मोदी सरनेम मानहानि केस में आज गुजरात में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होगी। राहुल ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इससे पहले 3 अप्रैल को राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने जमानत दी थी। कहा गया था कि ये जमानत तब तक रहेगी, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है। जमानत के बाद सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की गई थी।
राहुल गांधी के वकील ने सजा को निलंबित करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने शिकायकर्ता पूर्णेश मोदी को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया था।
राहुल गांधी के वकील गौरव पांड्या ने बताया कि आज कोर्ट में अपील डाली गई। कोर्ट ने अपील को एडमिट कर लिया है। राहुल गांधी को बेल दे दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
दरअसल, राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को गुजरात में सूरत की सेशन कोर्ट में दो याचिका दायर की। एक मानहानि केस में मिली सजा को रद्द किए जाने के लिए और दूसरी रेगुलर बेल के लिए थी।
गुजरात में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 11 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका के जवाब में 30 पन्नों की आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी आपत्ति दो प्रतियों में दाखिल की है। एक प्रति कोर्ट के लिए तो दूसरी प्रति दूसरे पक्ष को दी है।
पूर्णेश मोदी की शिकायत पर मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट से दो साल की सजा हुई थी। उसके बाद उन्हें संसद पद से अयोग्य कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने दोष सिद्धि के खिलाफ अपील की थी।
विधायक पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने बताया कि विधायक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत में पेश हुए। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर 30 पन्नों की आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इस मामले पर बहस 13 अप्रैल को होगी, उसी दिन सजा पर रोक लगाने की गांधी की याचिका पर सत्र अदालत में सुनवाई होनी है।
वकील ने कहा कि गुरुवार को अदालत में दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि निचली अदालत के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ गांधी की अपील सत्र अदालत के समक्ष लंबित रहेगी और बाद में इस पर सुनवाई की जाएगी।
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