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दिल्ली-NCR में पटाखे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रीन पटाखे बनाने की दी परमिशन

दिल्ली-NCR में पटाखों पर खुशखबरी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दे दी है। इससे पटाखों के बैन पर बड़ी राहत मानी जा रही है। कोर्ट में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

Author Written By: Raghav Tiwari Author Published By : Raghav Tiwari Updated: Sep 26, 2025 14:08
दिल्ली में पटाखे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

इस बार दिल्ली-NCR की दिवाली धूम धड़ाके वाली हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके संकेत दे दिए हैं। दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर 26 सितंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की परमिशन दे दी है। अभी तक इस पर पूरी तरह पाबंदी थी। कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पटाखों की बिक्री हो सकेगी या नहीं। इसके लिए कोर्ट में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है।

छूट के पीछे कोर्ट का तर्क

कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनाने की परमिशन दे दी है। इससे पटाखों की बिक्री की उम्मीद भी बढ़ गई है। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में खनन पर प्रतिबंध था, लेकिन उससे अवैध खनन माफिया पैदा हो गए। कोर्ट ने कहा कि इसलिए एक संतुलित नजरिए की जरुरत है।

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केंद्र सरकार को दिया आदेश

कोर्ट ने पटाखे बनाने की परमिशन देने के साथ ही केंद्र सरकार के लिए निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सभी हित धारकों से मिलकर प्रतिबंध के आदेश को लागू करने की नीति बनाए। कहा कि दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे लागू नहीं कराया जा सका है।

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8 अक्टूबर होगी अहम तारीख

कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बनाने की छूट दे दी है। हालांकि अभी तक इनकी बिक्री पर संशय बरकरार है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है। कोर्ट की इस छूट से माना जा रहा है कि कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखे दागने पर भी छूट दे सकती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि पटाखों पर बैन केवल दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं लगाया जा सकता है। इससे साफ है कि कोर्ट का रुख दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन हटाने से हैं। हालांकि छूट के साथ कुछ पाबंदियां जरूर हो सकती हैं।

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First published on: Sep 26, 2025 01:21 PM

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