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दिल्ली

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से तगड़ा झटका, नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में तय हुए आरोप

AAP MLA Amanatullah Khan: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका देते हुए फैसला सुनाया है। दरअसल, अमानतुल्लाह खान पर कर्मचारियों की नियुक्ति मामले में गड़बड़ियों का आरोप है।

Author Written By: Shabnaz Author Published By : Shabnaz Updated: Jul 28, 2025 11:59
AAP MLA Amanatullah Khan
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AAP MLA Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह पूरा मामला CO और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम पर साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं। जबकि, बाकी के 9 लोगों पर साजिश रचने के आरोप तय किए गए हैं।

कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को झटका

बीते कई सालों से AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं का मामला चला आ रहा है। इस पर अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने विधायक समेत 10 लोगों पर इस मामले में आरोप तय कर दिए हैं। अमानतुल्लाह पर महबूब आलम पर साजिश और भ्रष्टाचार का आरोप है। वहीं, अन्य 9 पर साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं।

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क्या है नियुक्तियों का मामला?

यह मामला तब सामने आया जब अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। उस दौरान उन्होंने कई लोगों की नियुक्तियां कराई थीं। इन नियुक्तियों को लेकर उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने कर्मचारियों की भर्ती के लिए कैश जमा किया था। इसके साथ ही कई सहयोगियों के नाम पर प्रॉपर्टी भी खरीदी थीं। इसके अलावा 2018 से 2022 के दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड की कई प्रॉपर्टी को पट्टे पर भी देकर मुनाफा कमाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक,  उस समय कुल 32 लोगों को भर्तियां कराई गईं, जिनमें से 5 MLA के रिश्तेदार और 22 ओखला क्षेत्र के लोग शामिल थे।

वक्फ बोर्ड की जमीन घोटाले में ED कई बार अमानतुल्लाह खान को नोटिस भेज चुकी थी। इसके बाद ही एजेंसी ने विधायक के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। वहीं, कई मामलों में अमानतुल्लाह पुलिस हिरासत में भी लिए जा चुके हैं।

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First published on: Jul 28, 2025 11:11 AM