Manish Sisodia Bail: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने आबकारी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सह-अभियुक्त राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेश को 6 मई तक के लिए टाल दिया।
इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत पर 26 अप्रैल को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन मामले को दो दिन के लिए टाल दिया गया था। सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया गया था। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अहम मोड़ पर है।
Court, meanwhile, defers the passing of order on bail petitions of Rajesh Joshi and Gautam Malhotra, co-accused in Excise money-laundering case for May 6
— ANI (@ANI) April 28, 2023
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प्रवर्तन निदेशालय ने रखी थी ये दलील
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि शराब कार्टेल को अवैध लाभ देने के लिए एक अवैध पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया था। ईडी के वकील ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे पास सबूत हैं कि नीति को बिना किसी विचार-विमर्श और चर्चा के संशोधित किया गया था। हमारे पास यह दिखाने के लिए विभिन्न संबंधित व्यक्तियों के पर्याप्त बयान भी हैं कि लाभ मार्जिन 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था।
26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को किया था गिरफ्तार
मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को करीब सात घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था।
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