Delhi NCR Restriction on Grap 3: दिल्ली में झमाझम बारिश से प्रदूषण का लेवल काफी डाउन हो गया है। दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। इससे पहले ग्रैप-4 की पाबंदियां भी हटाई गई थीं। ग्रैप-4 हटाने के बाद ग्रैप-3 के तहत कई पाबंदियां लगाई गई थीं, जिससे प्रदूषण का स्तर सुधरा है। बीते एक महीने से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का लेवल काफी हाई था। प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। जहरीली हवा के कारण लोगों का रहना मुश्किल हो गया था।
बीते दो दिनों से दिल्ली में अच्छी बारिश हो रही है, इस कारण सदी में इजाफा हुआ। इसके साथ ही एक्यूआई में भी सुधार देखने को मिल रहा है। अब जानिए ग्रैप-3 के तहत कौन-कौनसे प्रतिबंध हटाए गए हैं?
1. गैर जरूरी निर्माण कार्यों से रोक हट गई है।
2. बीएस-4 या पुराने मानकों वाले मध्यम आकार वाले एमजीवी वाहनों पर से रोक हट गई है।
3. सर्दियों के दौरान सोसायटी के लोग खुले में अब कचरा जला सकेंगे।
4. पांचवी तक के स्कूल हाईब्रिड मोड में चलेंगे।
5. आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी।
6. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले डीजल चालित हल्के कमर्शियल वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति होगी।
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अब दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-2 के तहत ये पाबंदियां जारी रहेंगी
1. पार्किंग शुल्क, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश।
2. इमरजेंसी सेवाओं में जनरेटर के इस्तेमाल पर छूट रहेगी।
3. आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक रहेगी।
4. पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश, ताकि निजी वाहनों का दबाव कम हो।
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