Delhi Liquor Case: शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ED को दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब देने के लिए कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने का सुझाव भी दिया।
ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आप नेता संजय सिंह से कहा कि उन्हें गिरफ्तारी को चुनौती देने की बजाय निचली अदालत में जमानत का आवेदन देना चाहिए था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी ED को नोटिस जारी करते हुए दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब देने के लिए कहा है।
#WATCH | On allegations of corruption against the Hemant Soren government and ED notice to the CM, former Jharkhand CM and state BJP president Babulal Marandi says, "As soon as this government was formed, it got busy with earning money. Government's job is to work for the public… pic.twitter.com/lGbNKvJw6O
— ANI (@ANI) November 20, 2023
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दिल्ली हाई कोर्ट खारिज की थी याचिका
बता दें कि, शराब नीति मामले में ED ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक हो। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है…जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जररूत नहीं है।
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हाईकोर्ट के बाद संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि, ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का आरोप है।
जेल से संजय सिंह का पत्र
बता दें कि कुछ दिनों पहले ही तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह ने देशवासियों के नाम एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने लिखा ‘मैं हर लड़ाई लड़ने को पूरी तरह तैयार हूं, आप सब भी तानाशाही के ख़िलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए’।