---विज्ञापन---

दिल्ली

दिल्ली में आज से इन वाहनों की एंट्री बैन, किन गाड़ियों को मिलेगी छूट और क्यों लगा प्रतिबंध?

BS4 Commercial Vehicles Ban: दिल्ली सरकार ने बीएस-4 वाहनों की एंट्री बैन कर दी है और BS6 इंजन वाले वाहन 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर एंट्री कर सकेंगे. इसके अलावा भी कई प्रकार के वाहनों को एंट्री मिलेगी, लेकिन वाहनों पर बैन का फैसला दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Khushbu Goyal Updated: Nov 1, 2025 06:32
BS4 Commercial Vehicles | Delhi Government | Rekha Gupta
वायु प्रदूषण के चलते कमर्शियल वाहनों को बैन किया गया है.

BS4 Commercial Vehicles Ban: दिल्ली में आज एक नवंबर 2025 से एक नियम बदल गया है. दिल्ली में आज से BS4 कमर्शियल वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया था, जो आज से लागू हो गया है. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते बैन का फैसला लिया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने BS-IV इंजन वाले कॉमर्शियल वाहनों को एंट्री की परमिशन दी है, जो 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी.

वाहनों को अपग्रेड करने का मौका मिला

CAQM और दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि दिल्ली में अब BS-VI या BS-III इंजन वाले वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी. इनमें रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स व्हीकल्स शामिल हैं. लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स पर भी बैन रहेगा. वहीं बैन को कंपनियों इस तरह लें कि उनको अपने वाहनों को BS6 स्टैंडर्ड का बनाने का मौका मिल रहा है. दिल्ली की जहरीली होती हवा को साफ करने के लिए यह बहुत जरूरी है और आदेश का पूरी तरह से पालन होना चाहिए.

दिल्ली सरकार ने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद NOC लेने के लिए हटी समय सीमा

---विज्ञापन---

इन वाहनों को ही मिलेगी दिल्ली में एंट्री

CAQM की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, BS4 इंजन वाले कुछ वाहनों को दिल्ली में एंट्री मिलेगी, जिसमें दिल्ली में ही रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स व्हीकल्स शामिल हैं. BS4 इंजन वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों को भी एंट्री मिलेगी. CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल्स भी दिल्ली में आवाजाही कर सकेंगे. इन वाहनों को दिल्ली में प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि इनमें धुंआ कम निकलता है. बता दें कि प्राइेवट व्हीकल्स, टैक्सी, ओला-उबर कैब पर भी बैन का आदेश लागू नहीं होगा.

क्या है BS4 व्हीकल्स और बैन क्यों लगा?

BS4 वाहनों के इंजन के लिए भारत सरकार की ओर से निर्धारित किया गया मानक है, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू है. आजकल जो भी इंजन और ईंधन बनाया जाता है, वह इसी मानक को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है, ताकि कम धुंआ निकले. इस मानक के तहत बने इंजन और ईंधन से नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टिकुलेट मैटर (PM) और कार्बन-मोनो-ऑक्साइड (CO) बहुत कम मात्रा में निकलती है, जिससे वायु प्रदूषण भी नहीं फैलता है और इंजन की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है.

बिना मान्यता वाले प्राइवेट स्कूलों पर दिल्ली सरकार सख्त, अब सभी को देना होगा मान्यता आवेदन

एंट्री पर इस तरह से रखी जाएगी निगरानी

बता दें कि दिल्ली में BS4 वाहनों की एंट्री न हो पाए, इस पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली में एंट्री के लिए बने सभी पॉइंटस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) वाले स्कैनिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं. वहीं परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है, जो भी सरकार के आदेश का उल्लंघन करेगा, उसक परमिट रद्द किया जाएगा और 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा, इसलिए लोगों से अपील है कि वे CAQM और दिल्ली सरकार को सहयोग करे.

First published on: Nov 01, 2025 06:04 AM

संबंधित खबरें

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.