Delhi Excise Case: मनीष सिसोदिया की कस्टडी 12 मई तक बढ़ी, कोर्ट ने CBI से पूछा- क्या जांच अभी तक पूरी नहीं हुई?

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Delhi Excise Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक के लिए बढ़ा दी है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 मई को खत्म हो गई थी। सीबीआई ने उन्हें गुरुवार को कोर्ट में पेश किया।

सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश अधिवक्ता ऋषिकेश ने तर्क दिया कि अपूर्ण चार्जशीट/अपूर्ण जांच के आधार पर उनके मुवक्किल को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जमानत का अधिकार है। सीबीआई को बताना चाहिए कि मामले की जांच पूरी हुई या नहीं। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या अभी जांच पूरी नहीं हुई है? कोर्ट ने सीबीआई से जांच की कॉपी मांगी है।

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पिछले महीने कोर्ट ने जमानत देने कर दिया था इंकार

कोर्ट ने यभी कहा कि सीबीआई मामले में जमानत की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही है। इस पहलु का इस्तेमाल उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश ने पिछले महीने सिसोदिया को जमानत देने से इंकार कर दिया था।

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर 28 को फैसला

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर 28 अप्रैल को फैसला आएगा। यह फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट उस दिन शाम चार बजे सुनाएगा। ईडी उनकी जमानत का विरोध कर रही है। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि शराब कार्टेल को अवैध लाभ देने के लिए एक अवैध पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया था। सिसोदिया ने आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को करीब सात घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था।

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