Speaker Vijender Gupta On Atishi : दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को क्यों निलंबित किया गया? इसे लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पत्र जारी कर विपक्ष की नेता आतिशी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि विपक्ष सदन में कार्य संचालन से संबंधित नियमों और विनियमों से अनभिज्ञ है, तब जब यही राजनीतिक दल पिछले 12 सालों तक सरकार में था।
दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पत्र के जरिए कहा कि सदन में 24 फरवरी को अध्यक्ष चुनाव के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी की और इस प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर बाधित किया। इस अशोभनीय आचरण के बावजूद उन्होंने संयम बरतते हुए किसी भी विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, ताकि नई विधानसभा अवधि की शुरुआत लोकतांत्रिक समावेशन की भावना से हो।
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LG के भाषण पर व्यवधान उत्पन्न करने की कार्यवाही
उन्होंने आगे कहा कि 25 फरवरी को उपराज्यपाल ने उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान भी विपक्ष के विधायकों ने फिर से व्यवधान उत्पन्न किया, जिससे एलजी अपने संबोधन को गरिमापूर्ण ढंग से पूरा नहीं कर सके। यह आचरण 5वीं अनुसूची के स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत आता है। एलजी के अनादर और सदन की अवमानना के लिए संसदीय प्रक्रियाओं के अनुरुप एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिससे बहुमत से पारित कर सदन के कार्य में व्यवधान डालने वाले 21 विधायकों को 3 दिन के लिए निलंबित किया गया।
स्पीकर ने सदन कैंपस में एंट्री के संबंध में भी दिया जवाब
स्पीकर ने आगे कहा कि यह निर्णय मनमाना नहीं था, बल्कि संसदीय नियमों और पूर्व मिसालों पर आधारित था। उन्होंने निलंबित विधायकों के विधानसभा कैंपस में प्रवेश के संबंध में कहा कि नियम 277, बिंदू 3(d) स्पष्ट रूप से कहता है कि जो सदस्य सदन की सेवा में निलंबित किया गया है, उसे सदन के परिसर में प्रवेश करने और सदन एवं समितियों की कार्यवाही में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
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