Delhi Schools Closed: 5 फरवरी को बंद रहेंगे दिल्ली के सभी स्कूल-कॉलेज, सरकारी-प्राइवेट ऑफिस, ये है वजह

Delhi Schools Closed: दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों समेत सरकारी कार्यालय और प्राइवेट ऑफिस को बंद रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर वोटिंग की जाएगी।

Delhi Schools Closed

Delhi Schools Closed: दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी 2025 को वोटिंग की जाएगी। इसकी वजह से राजधानी के सभी स्कूल और प्राइवेट ऑफिस बंद रखने का फैसला लिया गया है। फैसले का उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा मौका मिले। DoPT (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने पहले ही साफ कर दिया है कि 5 फरवरी के दिन केंद्रीय सरकारी दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों समेत बाकी सभी संस्थानों में छुट्टी रहेगी।

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4 फरवरी को भी रहेगी छुट्टी

जानकारी के अनुसार, चुनाव के दौरान कई स्कूलों और कॉलेजों को वोटिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से 5 फरवरी को दिल्ली के सभी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट की छुट्टी रहेगी। वहीं, कुछ संस्थानों में तो 4 फरवरी को भी छुट्टी रहेगी, इन संस्थानों में चुनाव के प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्कूल सेक्शन भी शामिल है, जो 4 और 5 फरवरी को बंद रहेगा।

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दिल्ली के चुनाव अधिकारी का निर्देश

इसके अलावा, दिल्ली में 3 फरवरी को लोगों के बीच वोटिंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सुबह 9 बजे प्रभात रैली का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय निवासियों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए इस रैली में छात्र पोस्टर और बैनर लेकर भाग लेंगे। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने 31 जनवरी को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में नजफगढ़ और विकासपुरी के शिक्षा उपनिदेशकों को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए निर्देश दिए गए थे।

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हरियाणा में भी रहेगी छुट्टी

दिल्ली में ही नहीं, हरियाणा में 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। हरियाणा सरकार ने खुद यह घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य में काम करने वाले दिल्ली के कर्मचारियों को मतदाता अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका देना है। राज्य सरकार ने यह छुट्टी परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत दी गई है।

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