Delhi Air quality: हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद केंद्र ने मंगलवार को पूरे एनसीआर में ग्रैप के चरण III (GRAP-III) के तहत प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया है। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्य को मंजूरी होगी। साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल के वाहनों को चलने की अनुमति होगी। वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद दिल्ली सरकार ने इन वाहनों को सख्ती से रोकने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि ग्रैप-2 की पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेगी।
बारिश के बाद राजधानी में और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को बैठक की। सीएक्यूएम ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग/भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान से आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में जाने का संकेत नहीं मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
2 नवंबर को लागू किया गया था चरण III प्रतिबंध
केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने 2 नवंबर को चरण III प्रतिबंध लागू किया था। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।
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AQI 312 दर्ज
दिल्ली हवा में तेजी से सुधार देखने को मिली है। शहर का 24 घंटे का औसत AQI, जो प्रतिदिन शाम 4 बजे दर्ज किया जाता है, सोमवार को 395 से सुधरकर मंगलवार को 312 हो गया। बारिश होने के बाद राजधानी की हवा में सुधार देखने को मिली।