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दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी, घर बैठे बनवाना चाहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट तो पहले जान लें 4 जरूरी बात

Birth Certificate Doorstep delivery Delhi MCD : दिल्ली में अब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बेहद आसान होने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation Of Delhi) आगामी अक्टूबर महीने से ऐसी सुविधा देने जा रहा है, जिसके बाद घर बैठे बच्चे का बर्थ सर्टिफेकट आ जाएगा। यह सुविधा डोर स्टेप डिलीवरी के तहत मिलेगी। […]

Edited By : jp Yadav | Updated: Feb 3, 2024 23:29
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Birth Certificate
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Birth Certificate Doorstep delivery Delhi MCD : दिल्ली में अब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बेहद आसान होने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation Of Delhi) आगामी अक्टूबर महीने से ऐसी सुविधा देने जा रहा है, जिसके बाद घर बैठे बच्चे का बर्थ सर्टिफेकट आ जाएगा। यह सुविधा डोर स्टेप डिलीवरी के तहत मिलेगी।

अक्टूबर से शुरू होगी सुविधा

यह सुविधा पाने के लिए दिल्ली के उपभोक्ताओं को 155305 पर कॉल करना होगा। इसके कुछ दिन बाद नियत दिन-तारीख पर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट घर पर आ जाएगा। दिल्ली नगर निगम आगामी अक्टूबर महीने से यह सुविधा शुरू करने जा रहा है।

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ये हैं जरूरी कागजात

अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र के अलावा, अस्पताल का रिकॉर्ड, माता पिता का पहचान पत्र और माता-पिता की शादी का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा। ये सभी प्रमाणपत्र और जरूरी कागजात उपलब्ध करवाने के बाद आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट घर पर आ जाएगा।

कॉल कर देनी होगी अहम जानकारियां

बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको 155305 पर कॉल करना होगा, जिसके बाद कर्मचारी को यह बताना होगा कि जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, उससे आपका रिश्ता क्या है? मसलन, कॉल करने वाले का बेटा है, बेटी है भाई है या फिर बहन। यह जानकारी देते ही मोबाइल सहायक कर्मचारी आपका मुलाकात का समय तय कर देगा। इसके बाद यह कर्मचारी आपके घर पर तय समय और तारीख पर घर पर आएगा।

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बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए उपभोक्ता को सिर्फ 25 रुपये देने होंगे। इसके बाद मोबाइल सहायक कर्मचारी के विजिट करने पर आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद आपके घर पर बर्थ सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। इस तरह बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सिर्फ 75 रुपये खर्च करने होंगे।

  • नियम के अनुसार, उपभोक्ता अगर बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं तो कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
  • उपभोक्ता अगर 21 दिन के बाद आवेदन करता है तो 7 रुपये शुल्क के तौर पर देना होगा।
  • अगर उपभोक्ता बच्चे के जन्म के 30 दिन बाद और एक वर्ष होने से पहले आवेदन करता है तो 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा।
  • उपभोक्ता अगर एक वर्ष के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है तो उसे 15 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में देने होंगे।

इन कामों के लिए पड़ती है बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत

  • स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेने के दौरान
  • बर्थ सर्टिफिकेट के जरिये कोई व्यक्ति अपना अस्तित्व साबित कर सकता है।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

अगर आप भी ऑनलाइन के जरिये बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो www.ndmc.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद सेवाओं से जुड़ी लिस्ट लिस्ट होगी, जिसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जन्म स्थान, माता- पिता समेत सभी अहम जानकारियां देने के बाद फॉर्म को सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद प्रमाणपत्र 7 दिन के भीतर आपके पास आ जाएगा।

 

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Written By

jp Yadav

Edited By

rahul solanki

First published on: Sep 04, 2023 04:49 PM

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