Delhi Riot: ताहिर हुसैन समेत 11 पर आरोप तय, कोर्ट ने कहा- 'पूर्व पार्षद के उकसावे पर भीड़ ने हिंदुओं को टारगेट किया'

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Delhi Riot: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को 2020 के दिल्ली दंगा मामले में बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट ने दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए हैं।

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आरोपियों के खिलाफ साजिश, दंगा, हत्या और दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित धाराओं में आरोप तय किए हैं। यह मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है।

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आईबी अफसर का नाले में मिला था शव

दरअसल, 27 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्व दिल्ली के चांद बाग इलाके में एक नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद किया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि अंकित शर्मा की पीट-पीटकर हत्या की गई थी। उनके फेफड़ों और सिर में गंभीर चोटों के निशान मिले थे। रिपोर्ट में जिक्र था कि शरीर से अत्याधिक खून बह जाने के कारण अंकित की मौत हुई थी।

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हिंदुओं को टारगेट करने के लिए भीड़ को उकसा रहा था हुसैन

कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन भीड़ को उकसा रहा था। वह हिंदुओं पर हमला करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा था। ताहिर हुसैन और 10 अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 153A, 302, 365, 120B, 149, 188 और 153A के तहत आरोप लगाए गए थे।

ताहिर हुसैन पर आईपीसी की धारा 505, 109 और 114 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

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दिल्ली पुलिस ने ताहिर को बताया था मुख्य साजिशकर्ता

दिल्ली पुलिस ने 2 जून, 2020 को दिल्ली दंगों के मामले में दो चार्जशीट दायर कीं। एक चार्जशीट में उन्होंने ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता बताया।

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पुलिस जांच के अनुसार, पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे कराने के लिए गहरी साजिश थी। ताहिर हुसैन ने इस घटना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके छोटे भाई शाह आलम को भी गिरफ्तार किया गया था। हुसैन की लाइसेंसी पिस्तौल, जो दंगों के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी, उसे भी जब्त कर लिया गया था।

तीन दिन हिंसा में सुलगी दिल्ली, 53 लोगों की गई थी जान

बता दें कि 23 फरवरी 2020 को उत्तरी पूर्व दिल्ली में दंगे भड़के थे। जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। 25 फरवरी के पुलिस ने दंगों पर काबू पाया था। इस दौरान सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचा था।

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