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छत्तीसगढ़ की साय सरकार का युवाओं को जॉब ऑफर, जानें क्या है PMEGP योजना और कैसे उठाएं फायदा?

PMEGP Scheme: सामान्य श्रेणी के आवेदक को शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25% अनुदान की पात्रता है तथा 10% खुद का अंशदान देना होता है। जबकि महिला, अपिव अनु जाति, अनु जन जाति, अल्प संख्यक, निःशक्तजन और भूतपूर्व सैनिकों को शहरी क्षेत्रों में 25% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 35% अनुदान की पात्रता है तथा 5% स्वयं का अंशदान देना देना होता है।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Jul 26, 2024 11:45
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pmegp scheme
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PMEGP Scheme 2024: एमपी सरकार लगातार प्रदेश के हितों के लिए काम कर रही है। प्रदेश के युवाओं के लिए नई-नई योजनाएं लाकर उन्हें आगे बढ़ने के साथ-साथ आत्म निर्भर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत योजना की झलक आने वाले दिनों में जिले में भी दिखाई देगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रोजगार स्थापित करने युवाओं को खुला आफर दिया है। इस योजना के जरिए उद्योग लगाने वाले व व्यवसाय करने वाले युवाओं को पांच से 20 लाख रुपये तक ऋण की सुविधा दी जाएगी। योजना में अलग-अलग सेक्टर के लिए ऋण की सुविधा भी अलग-अलग दी गई है। आत्म निर्भर भारत योजना की खासियत ये कि 8वीं पास युवाओं को भी अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए अवसर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा ऑपरेट होती है 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वरोजगार के लिए इच्छुक आवेदकों से सेवा एवं उद्योग कार्य के लिए बैंक ऋण के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। इच्छुक एवं पात्र आवेदक विभागीय वेबसाइट में आनलाइन निश्शुल्क आवेदन अपलोड कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय केवीआइसी, डीआइसी एजेंसी का विकल्प आता है।

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हितग्राहियों को जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र

बिलासपुर में आवेदन करने के लिए (डीआइसी) का विकल्प चयन करना होता है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 साल है। योजना के अंदर सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये और उद्योग के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये बैंक ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। सेवा क्षेत्र के लिए पांच लाख एवं उद्योग क्षेत्र के लिए 10 लाख से अधिक बैंक ऋण लेने के लिए आठवीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। योजनांतर्गत सामान्य श्रेणी के आवेदक को शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 15% एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 % अनुदान की पात्रता है तथा 10 % स्वयं का अंशदान देना होता है। जबकि महिला, अपिव अनु जाति, अनु जन जाति, अल्प संख्यक, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिकों को शहरी क्षेत्रों में 25 % एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 35 %अनुदान की पात्रता है तथा 5 % स्वयं का अंशदान देना होता है।

कौन-कौन से हैं सेवा क्षेत्र

च्वाइस सेंटर, टेलरिंग कार्य, टेंट हाउस, ब्यूटी पार्लर, सेलून, रेस्टोरेंट, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रानिक रिपेयरिंग, मोटर साइकिल और कार रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग इत्यादि काम आते हैं।

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इंडस्ट्री सेक्टर

कूलर अलमीरा निर्माण, फर्नीचर निर्माण, फ्लाई एश ब्रिक्स, राइस मिल, फ्लोर मिल, पेपर कप प्लेट, मसाला, निर्माण, फेब्रीकेशन डोर, विंडो निर्माण जैसे कार्य परियोजना आती हैं।

क्या डॉक्यूमेंट हैं जरुरी

शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र या अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, जनसंख्या प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटो एवं राशनकार्ड, आइटीआर, बैंक पासबुक, बिजली बिल, बीमा, भूमि संबंधी दस्तावेज अपलोड करना होता है।

कैसे करें संपर्क

प्रबंधक सुनील कुमार पांडेय (मो.नं. 7898609895), नरेन्द्र कुमार साहू (मो.नं. 9630020012) इन मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे और जरुरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इनके अलावा कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल, बिलासपुर से संपर्क कर सकते है।

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Written By

Deepti Sharma

First published on: Jul 26, 2024 11:45 AM

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