Bihar New Voter ID Card: बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन सभी मतदाताओं को नए वोटर आईडी कार्ड जारी करेगा। आयोग ने बताया कि सभी मतदाताओं को 1 सितंबर तक अपने नए फोटो बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को जमा कराने होंगे। ताकि उन्हें नया वोटर आईडी कार्ड जारी किया जा सके।
गौरतलब है कि एसआईआर की पहली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग नई मतदाता सूची जारी कर चुका है। ऐसे में नई मतदाता सूची के आधार पर अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह 1 सितंबर तक आवेदन कर सकता है। इस बीच चुनाव आयोग ने आज एक बयान जारी कर बताया कि पूरा एक दिन बीत जाने के बाद अब तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई आपत्ति नाम जोड़ने या गलत नाम हटाने को लेकर दर्ज नहीं कराई गई है।
एक महीने तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां
बता दें कि 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने गणना चरण पूरा होने के बाद शुक्रवार दोपहर को बिहार के लिए मसौदा वोटर लिस्ट जारी की थी। आयोग ने कहा कि जनता के पास दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीन का समय है। ऐसे में बिना किसी कारण के किसी भी वोटर्स का नाम लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने 243 विधानसभा क्षेत्रों और 90 हजार 712 मतदान केंद्रों को कवर करने वाली मसौदा सूची को 1 अगस्त को 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी पार्टियों के साथ साझा किया गया।
आयोग ने पार्टियों को सौंपी हटाए गए नामों की सूची
आयोग ने कहा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उसकी सूची भी राजनीतिक दलों को दी गई है। ताकि राजनीतिक दल उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके। इस बीच आज आयोग ने घोषणा की कि चुनाव कार्यों में लगे सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों का परिश्रमिक दोगुना किया जाएगा। आयोग ने आगे कहा कि एसआईआर के आदेशों के अनुसार 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी नाम को ईआरओ/एईआरओ द्वारा जांच करने के बाद और उचित अवसर दिए जाने के बाद ही हटाया जा सकता है।
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