नीरज त्रिपाठी (पटना)
IPS Officer Surrendered: पटना सिविल कोर्ट में आईपीएस आदित्य कुमार ने देर शाम सिरेंडर कर दिया है दरअसल आईपीएस आदित्य कुमार पर आरोप था कि पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम पर बिहार डीजीपी से पैरवी की थी। आईपीएस आदित्य कुमार पर फर्जीवाड़ा के जरिए शराब कांड को खत्म करने के मामले मे 15 अक्टूबर 2022 को मामला दर्ज किया था। इस घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस को निलंबित कर दिया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद फरार चल रहे आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।
दो हफ्ते में सरेंडर करने का दिया था आदेश
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिन्हा ने बताया कि फर्जीवाड़े मामले में फरार आईआईएस आदित्य कुमार को उच्चतम न्यायलय ने दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था और आज शाम आदित्य कुमार ने एसीजेएम-1 के कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद आरोपी आईपीएस के वकील ने कोर्ट से जमानत देने की अपील के कागजात दिए इसके बावजूद न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर आरोपी आईपीएस आदित्य कुमार को जेल भेज दिया।
बिहार के फरार IPS अफसर आदित्य कुमार ने पटना कोर्ट में किया सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद फरार चल रहे आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरार IPS अधिकारी को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था।---विज्ञापन---— Shri Dhiraj Sharma (Journalist) (@ShriDhiraj) December 5, 2023
इन धाराओं में किया केस दर्ज
आदित्य कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 467,353, 387, 419, 420, , 468, 120 बी, एवं धारा 66 सी, 66 डी एवं आईटी एक्ट 2000 के तहत किस दर्ज किया गया। गया के तत्कालीन एसएसपी के अलावा इनके सहयोगी गौरव राज, शुभम कुमार तथा राहुल रंजन जायसवाल के साथ अन्य लोगो के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उपाधीक्षक भास्कर रंजन के आवेदन पर 15 अक्टूबर 2022 को आईपीएस आदित्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के तहत 22 अगस्त 2022 से केस दर्ज होने की तिथि तक सरकारी काम में उलट फेर करने , जालसाजी और ठगी करने का आरोप लगा था।