Nitish Kumar case reach in Muzaffarpur CJM court: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बता दें कि सदन में दिए गए बयान को लेकर मुजफ्फरपुर की कोर्ट में नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद(किसी न्यायिक कार्यवाही का प्रथम चरण) दायर हुआ है। यह परिवाद अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने दायर कराया है। मामले में CJM कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 25 नवंबर दी है।
गैर जिम्मेदाराना बयान
मामले में परिवादी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कल जिस प्रकार से बयान दिया था, यह गैर जिम्मेदाराना है और एक संवैधानिक पद पर रहते हुए दिया गया बयान है। अनिल कुमार ने कहा कि नीतीश के बयान से महिलाओं और लड़कियों की भावनाएं आहत हुई हैं। दरअसल, मंगलवार को बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने महिला शिक्षा पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद देशभर में नीतीश कुमार के बयान की चर्चा होने लगी।
नीतीश कुमार ने मांगी मांफी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल विधानसभा में महिला शिक्षा पर दिए बयान को लेकर माफी मांग ली है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा है कि मैं माफी मांगता हूं। सीएम ने कहा कि मैंने यह बयान किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिया था। मेरा मकसद शिक्षा के बाद जनसंख्या वृद्धि में आ रहे परिवर्तन को बताना था।
#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar says, “I apologise & I take back my words…” pic.twitter.com/wRIB1KAI8O
— ANI (@ANI) November 8, 2023
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवादी के द्वारा आईपीसी की धारा 354(D), 504, 505, 509 और आईटी एक्ट 67 के तहत कराई गई है, जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया है, अब सुनवाई की तारीख का इन्तजार है।