Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में 5 दिसंबर (मंगलवार) को मंत्रिपरिषद् की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें 23 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। वहीं, इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में संबोधित करते हुए बताया कि परिवहन विभाग के अन्तर्गत लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ध्वनि एवं वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के लिए बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ‘बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023’ की स्वीकृति दी गई। वहीं, इस इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दोपहिया वाहन से लेकर चार पहिया वाहन को सरकार ने बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है।
वाहन खरीदने पर छूट
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि दो पहिया वाहनों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें प्रथम दस हजार वाहनों की खरीद पर 5000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए यह सब्सिडी 7500 रुपए की होगी। तीन पहिया वाहन तीन पहिया माल वाहक और तीन पहिया यात्री वाहन में मोटर वाहनों को प्रथम 1000 वाहनों के निबंधन में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके बाद 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि चार पहिया वाहनों को प्रति किलो वाट के हिसाब से छूट का प्रावधान है। यह छूट सामान्य के लिए अधिकतम सवा लाख रुपए की, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 1.5 लाख रुपए तक की होगी। यह छूट भी 1000 वाहनों तक की लागू होगी।
परिवहन विभाग के ही तहत बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियां नगरों के लिए कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था हेतु ‘पी०एम० ई-बस सेवा’ येाजना अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परिवहन योजना की स्वीकृति दी गई। साथ ही राज्य सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले अनिवार्य स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों को निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई। आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012 के नियम 05(02)- परिशिष्ट-प्ट में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 132 के.वी. खगौल-दीघा संचरण लाइन के अंडरग्राउंड 132 के.वी. एक्स.एल.पी.ई. केबल भाग को मोनोपोल के द्वारा ओवरहेड संचरण लाइन में परिवर्तित करने एवं एच.टी.एल.एस. कंडक्टर के द्वारा रिकंडक्टरिंग करने हेतु कुल 129.16 करोड़ रुपये की नई योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 25.832 करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 103.328 करोड़ रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
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ऊर्जा विभाग के ही तहत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं.लि. के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु लखीसराय जिलान्तर्गत 400 के.वी. लखीसराय (पावरग्रिड) से 220/132/33 के.वी. ग्रिड उपकेन्द्र, हवेली खड़गपुर (बी.जी.सी.एल.) के बीच 220 के.वी. डबल सर्किट संचरण लाइन एवं संबंधित 220 के.वी. जी.आई.एस. लाइन ‘वे’ के निर्माण हेतु 125.47 करोड़ रुपये की नई योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 25.094 करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 100.376 करोड़ रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
वहीं, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिला मुख्यालय, बेतिया में 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि 47,91,45,500/- (सैंतालीस करोड़ एकानवे लाख पैंतालीस हजार पांच सौ रुपये) की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के ही तहत पूर्वी चम्पारण जिला मुख्यालय, मोतिहारी में 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि 47,77,20,300/- (सैंतालीस करोड़ सतहत्तर लाख बीस हजार तीन सौ रुपये) की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार जिला परिषद् (सेवाशत्र्त) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजवर्द्धन गुप्ता, तत्कालीन अंचल अधिकारी, हिलसा, नालन्दा सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2005 के नियम-14 के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में आई.टी. संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन को स्वीकृति किया गया है।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सुशासन के कार्यक्रम, 2020-2025 के आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-2025) के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में उभरते हुए तकनीक तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3डी प्रिन्टिग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रीयल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, टांसफार्मर निर्माण एवं मरम्मत, ऑप्टिकल फाइबर में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उद्योग के मांग के अनुसार व्यवहारिक कौशल निर्माण एवं इस हेतु मनोनीत नॉलेज पार्टनर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (आई.आई.टी., पटना) द्वारा 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए आगामी 02 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25) में कुल रुपये 122.86 करोड़ की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रथम वर्ष के लिए 55.02 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
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श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति में विभिन्न कोटि के कुल स्वीकृत 93 पदों में से विभिन्न कोटि के कुल 72 पदों को प्रत्यर्पित कर बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होने वाली ‘दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान’ में विभिन्न प्रकार के कुल 33 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के ही तहत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत ‘बिहार दन्त चिकित्सक सेवा (संशोधन) नियमावली- 2023’ को स्वीकृत दी गई।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत ‘बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना’ के अंतर्गत प्रत्येक जिले में निर्मित/निर्माणाधीन/ प्रस्तावित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में से वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालयों हेतु वर्ग 09 से 12 तक के विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग (अंकेक्षण निदेशालय) के अन्तर्गत अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं इसके प्रमंडलीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग की भर्ती एवं सेवा सत्रों को विनियमित करने हेतु नियमावली गठन करने की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक सस्थानों में फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक संवर्ग अंतर्गत मूल कोटि-फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक का कुल-49 पद एवं वरीय फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक के कुल-08 पद तथा प्रधान फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक के कुल-04 पद अर्थात कुल-61 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
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विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग अंतर्गत मूल कोटि-सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का कुल-76 पद एवं वरीय पुस्तकालयाध्यक्ष का कुल-08 पद अर्थात कुल-84 पदों के सृजन तथा पुस्तकालयाध्यक्ष पद के पूर्व से सृजित कुल-43 पदों में से कुल-26 पदों के प्रत्यर्पण एवं शेष 17 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं.-12/प०-08-14/ 2009 -466(12), दिनांक-19.05.2010 की कंडिका-4 में वर्णित प्रावधान को संशोधित करते हुए होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर द्वारा राज्य के सदर अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में संचालित डे केयर सेन्टर एवं पैलिएटिव केयर सेंटरों हेतु कैंसर की दवाओं, रिएजेंट एवं उससे जुडे़ कनज्यूमेबल का क्रय परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार की इकाई टाटा स्मारक केन्द्र, मुंबई द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी गई। सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 की कंडिका-4, तथा 7(प)(अ) में संशोधन हेतु बिहार विज्ञापन (संशोधन) की नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई।
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में कबड्डी खेल को बढ़ावा देने एवं बिहार की ब्रांडिंग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने के निमित प्रो-कबड्डी लीग की पटना पाइरेट्स टीम को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ (ङ) के तहत नामांकन के आधार पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किए जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति एवं इस संबंध में प्रक्रिया एवं वित्तीय निर्णय लेने के लिए विभाग को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।