Traffic Challan New Rules: ट्रैफिक चालान माफ कराने का नियम बदला, अब इस शर्त पर मिलेगी लोक अदालत में छूट

देशभर में कार-बाइक ड्राइवरों के लिए जरूरी और काम की खबर आई है। अब ड्राइविंग करते समय ट्रैफिक रूल्स तोड़ना महंगा पड़ेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने लोक अदालत में ट्रैफिक चालान की माफी से जुड़े नियम बदल दिए हैं और नई शर्तें लागू कर दी हैं।

Traffic Challan
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सरकारी आदेश के अनुसार अब देशभर की लोक अदालतों से भारी-भरकम चालान को माफ कराने की छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि अब 50 प्रतिशत चालान भरना ही होगा। उसके बाद ही लोक अदालत जाकर अपना बाकी चालान माफ करा पाएंगे और यह शर्त माननी ही होगी।

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सीधे लोक अदालत में अब आवेदन संभव नहीं

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सरकारी आदेश के अनुसार, अब ड्राइवर्स चालान कटने पर राहत के लिए सीधे लोक अदालत में आवेदन नहीं कर पाएंगे। बल्कि पहले उन्हें राज्य सरकार के पोर्टल पर निर्धारित चालान का 50 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा। अगर 10000 का चालान है तो 5000 का भुगतान करने के बाद ही राहत के लिए लोक अदालत का रुख कर पाएंगे।

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केंद्रीय मोटर यान नियमावली की धारा 167 बदली

केंद्रीय मोटर यान नियमावली की धारा 167 बदली3 / 6

सरकारी आदेश के अनुसार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 167 के तहत ट्रैफिक चालान जारी करने और उसका भुगतान करने की प्रक्रिया बदली गई है। लोक अदालतें तभी लगती हैं, जब पुलिस के द्वारा कोर्ट को भेजे जाने वाले चालान की संख्या ज्यादा होती है। तब लोक अदालत किसी का चालान माफ कर देती है तो किसी का चालान आधा माफ करके आध भरवा देती है।

45 दिन के अंदर भरना होगा 50 प्रतिशत चालान

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सरकारी आदेश के अनुसार, अब चालान जारी के बाद 45 दिन के अंदर 50 प्रतिशत चालान भरना होगा। अगर चालान गलत कटा है तो पोर्टल पर सही दस्तावेजों के साथ शिकायत करनी होगी। अगर शिकायत नहीं की तो माना जाएगा कि चालान स्वीकार हो गया। अगर चालान को चैलेंज नहीं किया तो ट्रैफिक पुलिस को उसका निपटारा 30 दिन के अंदर करना होगा। अगर शिकायत के बाद चालान रद्द या खारिज हुआ तो पुलिस को उसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

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पुलिस कार्रवाई से अंसतुष्ट तो कोर्ट मे जा सकते

पुलिस कार्रवाई से अंसतुष्ट तो कोर्ट मे जा सकते5 / 6

बता दें कि अगर पुलिस चालान की शिकायत को रद्द या खारिज करती है तो 30 दिन के अंदर चालान की आधी रकम का भुगतान करना होगा। अगर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन तब भी चालान की राशि का 50% देना ही होगा। उसके बाद ही अदालत में आवेदन कर पाएंगे। आधे चालान का भुगतान करने से लेकर उसको कोर्ट में चुनौती देने के लिए भी समयसीमा तय की गई है। चालान का भुगतान NextGen mParivahan पोर्टल के जरिए कर सकेंगे।

पुलिस अब चालान को कोर्ट में नहीं भेजेगी

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दूसरे शब्दों में कहें तो नए नियम के अनुसार, पुलिस अब ट्रैफिक चालान को कोर्ट में नहीं भेजेगी, बल्कि तय समयसीमा के अंदर वाहन मालिक को 50 प्रतिशत चालान भरना होगा या चालान को चैलेंज करना होगा। पहले चालान का भुगतान नहीं होने पर पुलिस उसे कोर्ट भेज देती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वाहन मालिक को ही कोर्ट में आवेदन करना होगा और वह भी 50 प्रतिशत चालान का भुगतान के बाद ही हो पाएगा।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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