भारत गैस, इंडेन गैस या HP गैस एजेंसी का घरेलू गैस कनेक्शन सरेंडर करने के तरीके हैं। उपभोक्ता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कनेक्शन सरेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए एजेंसियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। mypngd.in पर रजिस्ट्रेशन करके भी ऑनलाइन कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं। वहीं कनेक्शन को ऑफलाइन सरेंडर करने के लिए जरूरी कागज लेकर एजेंसी तक जाना होगा।
गैस कनेक्शन ऑनलाइन सरेंडर करने का तरीका

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गैस कनेक्शन को घर बैठे सरेंडर करना चाहते हैं तो एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, LPG ID, यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगइन करें। डैशबोर्ड पर Surrender Connection या Service Request पर टैप करें। फॉर्म भरकर कनेक्शन सरेंडर करने का कारण बताएं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP सबमिट करके वेरिफिकेशन करें। पिकअप और रिफंड सेलेक्ट करके सबमिट कर दें। एजेंसी दिए गए पते से सिलेंडर और रेगुलेटर कलेक्ट कर लेगी और ऑनलाइन रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी।
mypngd.in से भी ऑनलाइन सरेंडर करें कनेक्शन

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डिजिटल प्लेटफॉर्म mypngd.in ओपन करें। गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। यूजरनेम और पासवर्ड जनरेट करके लॉगइन करें। लॉगइन होते ही आपके कनेक्शन की डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी। अच्छी तरह से चेक करके सरेंडर रिक्वेस्ट विकल्प चुनें। मांगी गई जानकारियां भरने के बाद सबमिट करें। एप्लिकेशन सबमिट होते ही रिक्वेस्ट एजेंसी के पास चली जाएगी। एजेंसी दिए गए पते से सिलेंडर और रेगुलेटर कलेक्ट कर लेगी और ऑनलाइन रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी।
गैस कनेक्शन ऑफलाइन सरेंडर करने का तरीका

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गैस कनेक्शन को ऑफलाइन सरेंडर करने के लिए गैस एजंसी जाकर कागर्जी कार्रवाई पूरी करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले जरूरी दस्तावेज कलेक्ट करें। गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और अन्य उपकरण लेकिर गैस एजेंसी (डिस्ट्रीब्यूटर) के ऑफिस जाएं। काउंटर से कनेक्शन क्लोजर या सरेंडर फॉर्म लेकर उसे भरें। फॉर्म, मांगे गए दस्तावेज, सिलेंडर, रेगुलेटर डिस्ट्रीब्यूटर को सौंप दें। डिस्ट्रीब्यूटर से टर्मिनेशन वाउचर (TV) लेकर रख लें। इसके साथ ही आपकी डिपॉजिट सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगी, जो या तो कैश दी जाएगी या खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
गैस कनेक्शन सरेंडर के लिए क्या दस्तावेज जरूरी?

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गैस कनेक्शन सरेंडर करने के लिए सब्सक्रिप्शन वाउचर (SV), गैस बुकलेट, आधार कार्ड (पहचान पत्र) और पते का प्रमाण साथ होना चाहिए। वहीं गैस कनेक्शन सरेंडर करने के बाद मिलने वाला टर्मिनेशन वाउचर (TV) को संभालकर रखें, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करके वहां नया गैस कनेक्शन लेंगे तो इसे दिखाकर बिना एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट के कनेक्शन मिल जाएगा।