केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, अब लोगों को PNG कनेक्शन लगवाना होगा। वहीं जो PNG कनेक्शन लेंगे, उन्हें अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा, क्योंकि एक घर में एक ही कनेक्शन रहेगा। लेकिन LPG कनेक्शन सरेंडर करने के बाद भी ट्रांसफर वाउचर के जरिए दोबारा एक्टिवेट कराया जा सकेगा।
पुराना कनेक्शन फिर चालू कर सकेंगे

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नियमों के अनुसार, भारत, इंडेन और HP गैस एजेंसी LPG कनेक्शन सरेंडर करने वाले उपभोक्ताओं को ट्रांसफर वाउचर जारी करेगी, जिसे तब यूज किया जा सकेगा, जब उपभोक्ता किसी ऐसे एरिया में शिफ्ट होगा, जहां PNG सप्लाई नहीं है। वाउचर के जरिए उपभोक्ता अपने पुराने LPG कनेक्शन को चालू कर सकेंगे, नया लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ट्रांसफर वाउचर जारी करने का मकसद

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केंद्र सरकार ने 25 मई 2026 को LPG आपूर्ति और वितरण का विनियमन संशोधन आदेश 2026 जारी किया था। नए नियम का मकसद लोगों को PNG कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करना है। जहां PNG सर्विस उपलब्ध है, वहां लोग PNG इस्तेमाल करें। वहीं भविष्य में किसी वजह से ऐसे इलाके में जाना पड़ जाए, जहां PNG नहीं है तो LPG कनेक्शन लेने में भी परेशानी न हो।
LPG उपभोक्ताओं के पास होंगे 2 ऑप्शन

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बता दें कि ट्रांसफर वाउचर के जरिए गैस उपभोक्ताओं के पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला, LPG कनेक्शन देकर PNG कनेक्शन मिल जाएगा। दूसरा PNG कनेक्शन लेने के बाद भी नॉन-PNG कनेक्शन वाले एरिया में LPG कनेक्शन मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी न किसी तरह देशभर के गैस उपभोक्ताओं के पास दोनों गैस कनेक्शन रह जाएंगे।
किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

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नया नियम उन गैस उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, जिनकी नौकरी ट्रांसफर होती रहती है। किराये के मकान में रहने वाले लोगों, दूसरे शहरों में पढ़ने वाले छात्रों, प्रवासी परिवार और समय-समय पर शहर बदलने वाले लोगों के लिए भी यह नियम फायदेमंद है। उन्हें हर बार नया गैस कनेक्शन लेने की टेंशन नहीं उठानी पड़ेगी।
कमर्शियल गैस की सप्लाई हुई शुरू

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मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण गहराए संकट के चलते देश में कमर्शियल गैस की सप्लाई बाधित हुई थी, लेकिन अब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ कमर्शियल गैस इस्तेमाल करने वालों को भी राहत दी है। कमर्शियल पैक्ड LPG की सप्लाई पर लगी पाबंदियां हटा दी गई हैं और कमर्शियल गैस की सप्लाई फिर सामान्य हो गई है।