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PF अकाउंट होल्डर्स के लिए 1 अप्रैल 2026 से नया फॉर्म 121 लागू हुआ है, जिसने 15G और 15H फॉर्म को रिप्लेस किया है। यह नया फॉर्म उन नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, जिनकी इनकम टैक्स देनदारी शून्य रहती है और जो TDS से बचना चाहते हैं।
नया फॉर्म 121 मान्य होगा

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(EPFO) के आदेश के अनुसार, अब फॉर्म 15G और 15H मान्य नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह नया फॉर्म 121 भरा जाए, यानी जो सरकारी कर्मचारी इनकम टैक्स से बचने के लिए 15G और 15H फॉर्म भरते थे, वे अब नया फॉर्म 121 भरें। लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल 2026 के बाद भी 15G/15H जमा किया है तो उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में फॉर्म 121 भी देना होगा।
कौन-कौन भर सकेंगे फॉर्म 121

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बता दें कि नया फॉर्म 121 हर नौकरीपेशा शख्स के लिए नहीं है। बल्कि सिर्फ भारत में रहने वाले 60 साल से कम उम्र के नौकरीपेशा या इससे ज्यादा उम्र के बिजनेसमैन ही यह फॉर्म भर जाएंगे। HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार और अन्य पात्र लोग ही यह फॉर्म भर जाएंगे। बशर्ते उनकी कुल अनुमानित आय इनकम टैक्स के दायरे में न हो।
फॉर्म 121 को कौन नहीं भर सकते

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बता दें कि EPFO का फॉर्म 121 कंपनियों और फर्म NRI (गैर-निवासी) नहीं भर पाएंगे। आसान भाषा में कहें तो फॉर्म 121 सेल्फ-डिक्लेरेशन (स्व-घोषणा) फॉर्म है, जिसमें बताया जाता है कि कुल इनकम टैक्स लिमिट से कम है।
यूनिक आईडी नंबर (UIN) मिलेगा

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बता दें कि हर फॉर्म 121 के साथ एक यूनिक आईडी नंबर (UIN) मिलेगा। इसमें सीरियल नंबर, टैक्स ईयर और TAN जैसी जानकारी होगी। नया फॉर्म पुराने फॉर्म से भरना ज्यादा आसान और स्मार्ट है। वहीं नया फॉर्म 121 पहले से ज्यादा यूजर-फ्रेंडली होगा।