RBI New Rules 2026: लोन प्रीपेमेंट चार्ज खत्म, ATM फेल होने पर रोज 100 रुपये मुआवजा; जानें RBI के 5 बड़े बदलाव

RBI New Rules 2026: लोनधारकों, एटीएम यूजर्स और डिजिटल बैंकिंग करने वालों के लिए बदल गए नियम। जानें फोरक्लोजर चार्ज और एटीएम मुआवजे से जुड़े आरबीआई के 5 कड़े नियम।

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अगर आप बैंक लोन की ईएमआई (EMI) भरते हैं, एटीएम (ATM) का इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन लेनदेन करते हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है। डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने और ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2026 में कई बैंकिंग नियमों को कड़ा कर दिया है। लोन प्रीपेमेंट चार्ज से लेकर एटीएम फेल होने पर मिलने वाले मुआवजे तक, कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिनकी जानकारी हर बैंक ग्राहक को होनी चाहिए। आइए, जानते हैं आरबीआई के वे 5 बड़े नियम जो आपकी बैंकिंग को सुरक्षित और आसान बना रहे हैं।

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अब नहीं लगेगा भारी फोरक्लोजर चार्ज

अब नहीं लगेगा भारी फोरक्लोजर चार्ज2 / 7

आरबीआई ने 1 जनवरी 2026 से बैंकों और एनबीएफसी (NBFCs) को फ्लोटिंग ब्याज दर (Floating Rate) वाले पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन पर फोरक्लोजर या प्रीपेमेंट चार्ज लगाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। पहले बैंक समय से पहले लोन बंद करने पर 2% से 4% तक का अतिरिक्त जुर्माना वसूलते थे। अब नया नियम आने से ग्राहकों के लिए लोन जल्दी चुकाना, ब्याज का बोझ कम करना और बैलेंस ट्रांसफर करना बेहद आसान और फ्लेक्सिबल हो गया है।

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एटीएम से पैसे नहीं निकले और खाते से कट गए? तो बैंक देगा रोज ₹100 मुआवजा

एटीएम से पैसे नहीं निकले और खाते से कट गए? तो बैंक देगा रोज ₹100 मुआवजा3 / 7

अक्सर एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने या तकनीकी खराबी के कारण पैसे नहीं निकलते, लेकिन खाते से राशि कट जाती है। आरबीआई के कड़े नियमों के मुताबिक, बैंकों को ऐसी स्थिति में 5 वर्किंग डेज (कार्य दिवसों) के भीतर पैसा वापस करना होगा। अगर बैंक 5 दिनों के भीतर ग्राहक का पैसा वापस क्रेडिट करने में विफल रहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से प्रतिदिन ₹100 के हिसाब से ग्राहक को मुआवजा (Compensation) देना होगा।

हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन में SMS OTP से आगे जाने की तैयारी

हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन में SMS OTP से आगे जाने की तैयारी4 / 7

सिम स्वैप (SIM Swap) और फिशिंग जैसी चालाकियों से बढ़ रहे डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए अप्रैल 2026 से सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया गया है। बड़े और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित बनाने के लिए अब केवल साधारण एसएमएस ओटीपी (SMS OTP) के भरोसे रहने के बजाय बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस आईडी (Face ID) और ऐप-बेस्ड अप्रूवल टोकन जैसे अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।

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हिडन चार्जेस पर आरबीआई की सख्ती

हिडन चार्जेस पर आरबीआई की सख्ती5 / 7

बैंकों द्वारा खातों में मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) न रखने पर मनमाने और छिपे हुए चार्ज (Hidden Penalties) लगाने पर आरबीआई ने सख्ती बढ़ा दी है। आरबीआई का स्पष्ट निर्देश है कि पेनाल्टी की दरें पूरी तरह से पारदर्शी और तार्किक होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में शुल्क लगाने के चक्कर में ग्राहक का अकाउंट अनुचित तरीके से निगेटिव (-) में नहीं जाना चाहिए, जिससे छोटे खाताधारकों को बड़ी राहत मिलेगी।

लोन ऐप्स अब नहीं चुरा पाएंगे आपका पर्सनल डेटा

लोन ऐप्स अब नहीं चुरा पाएंगे आपका पर्सनल डेटा6 / 7

डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के तहत आरबीआई ने गैर-कानूनी और मनमाने लोन ऐप्स पर नकेल कस दी है। अब कोई भी लोन ऐप ग्राहकों को कर्ज देने के बहाने उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, फोटोज और कॉल लॉग्स का जबरन एक्सेस नहीं ले सकता। रिकवरी एजेंट्स द्वारा रिश्तेदारों को कॉल करने या पब्लिक शेमिंग जैसी प्रताड़नाओं को रोकने के लिए कस्टमर कन्सेंट (ग्राहक की स्पष्ट सहमति) को अनिवार्य कर दिया गया है।

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अफवाहों से सावधान: हमेशा आधिकारिक सूत्रों पर ही करें भरोसा

अफवाहों से सावधान: हमेशा आधिकारिक सूत्रों पर ही करें भरोसा7 / 7

'RBI New Rules 2026' के नाम से सोशल मीडिया पर कई तरह के बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावे और भ्रामक पोस्ट वायरल होते रहते हैं। किसी भी नियम या दावे को अंतिम और सच मानने से पहले हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (rbi.org.in) या अपने संबंधित बैंक द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर क्रॉस-चेक करें।

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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