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Ghar Mein Kitna Gold Rakh Sakte Hain: सोने के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं और पीएम मोदी की एक साल तक गोल्ड ना खरीदने की सलाह के बाद मार्केट में हलचल तेज हो गई है. शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों तक लोगों को गोल्ड खरीदने से मना कर दिया गया है. इसलिए लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं और इसी में यह भी आता है कि आखिर घर में कितना सोना रखना कानूनी तौर (Gold Jewellery Tax Rules India 2026) पर सही है? क्या ज्यादा सोना रखने पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं नियम क्या कहते हैं.
क्या घर में सोना रखने की कोई लिमिट है?

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इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, घर में सोना रखने की एक सीमा तय की गई है. साथ ही, आपके पास मौजूद सोने का सोर्स यानी खरीद का प्रमाण होना जरूरी है जैसे सोने की रसीद या इनकम का रिकॉर्ड. इससे पेमारी या जांच के दौरान सोने का हिसाब नहीं होना होगा.
CBDT के नियम क्या कहते हैं?

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के अनुसार, इनकम टैक्स रेड के दौरान एक तय सीमा तक सोना जब्त नहीं किया जाता जैसे- शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक (Gold Holding Limit Married Woman 500g), अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुषों के पास 100 ग्राम तक सोना होना नॉर्मल है.
क्या इससे ज्यादा सोना रखना गैरकानूनी है?

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अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना है तो यह गैरकानूनी नहीं है, लेकिन अगर मात्रा ज्यादा है तो आपको यह बताना पड़ सकता है कि वह सोना कहां से आया और आपने कैसे खरीदा जैसे-नौकरी या विरासत में मिला.
सोने के लिए किन दस्तावेजों को संभालकर रखें?

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सोने के साथ आपके पास गोल्ड खरीद की रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड या गिफ्ट डीड होना चाहिए. इसके अलावा, अगर यह विरासत से जुड़ा है तो इसके कागजात और इनकम टैक्स रिटर्न का दस्तावेज होना चाहिए.
डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF पर क्या नियम हैं?

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अगर आपने डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या Sovereign Gold Bond में निवेश किया है तो उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद रहता है. ऐसे निवेश में फिजिकल गोल्ड जैसी स्टोरेज की चिंता कम होती है.
क्या शादी में मिला सोना टैक्स फ्री होता है?

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भारतीय परंपरा में शादी में गिफ्ट के रूप में सोना मिलना आम बात है. करीबी रिश्तेदारों से मिला सोना टैक्स फ्री माना जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा होने पर उसका स्रोत बताना पड़ सकता है. इसलिए गहनों की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा लें.