अगर आपके घर में इंडेन (Indane), भारत गैस (Bharat Gas) या एचपी गैस (HP Gas) का एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है, तो आने वाला महीना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. 1 जून, 2026 से देश में रसोई गैस बुकिंग, डिलीवरी और पीएनजी (PNG) कनेक्शन को लेकर कई बड़े और कड़े नियम लागू होने जा रहे हैं. सरकार का मुख्य उद्देश्य एलपीजी की कालाबाजारी रोकना, सुरक्षा बढ़ाना और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. आइए, जानते हैं कि अगले महीने से आपकी रसोई से जुड़े नियमों में क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं.
आसमान छू रहे हैं कमर्शियल सिलेंडर के दाम

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तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने मई 2026 में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अब तक की सबसे ऐतिहासिक बढ़ोतरी की थी. कोलकाता में सबसे ज्यादा ₹1,147 की वृद्धि के साथ दाम ₹3,355 पर पहुंच गए हैं. वहीं दिल्ली में यह ₹3,071.50, मुंबई में ₹3,046.50 और चेन्नई में ₹3,259.50 प्रति सिलेंडर के रिकॉर्ड स्तर पर है. भू-राजनीतिक संकट के चलते मार्च और अप्रैल में भी कीमतें लगातार बढ़ाई गई थीं.
एक घर, एक कनेक्शन नीति:

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सरकार देश में वन हाउसहोल्ड, वन गैस कनेक्शन (One Household, One Gas Connection) के नियम को कड़ाई से लागू कर रही है. तेल कंपनियों ने ऐसे ग्राहकों की पहचान करना शुरू कर दिया है जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं. ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के मैसेज भेजे जा रहे हैं, ताकि एलपीजी की निर्भरता कम हो सके.
पीएनजी (PNG) वाले इलाकों के लिए जून की डेडलाइन

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जिन इलाकों में पीएनजी (पाइप वाली गैस) का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार हो चुका है, वहां के निवासियों के लिए तीन महीने की समयसीमा जून 2026 में समाप्त हो रही है. अगर आपके इलाके में पीएनजी सुविधा है और आप फिर भी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका एलपीजी कनेक्शन अपने आप ब्लॉक या काट दिया जाएगा. इसका उद्देश्य उन घरों तक सिलेंडर पहुंचाना है जहां अभी पाइप गैस की सुविधा नहीं है.
पीएनजी कनेक्शन मिलने के बाद मिलेंगे सिर्फ 30 दिन, सरकार ने बदला नियम

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सरकार ने 25 मई, 2026 को एलपीजी आपूर्ति और वितरण संशोधन आदेश में बदलाव किया है. नए नियम के तहत जैसे ही आपके घर में पीएनजी (PNG) कनेक्शन चालू होगा, आपको अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए 30 दिनों का समय मिलेगा. हालांकि, ग्राहकों की सुविधा के लिए सरकार ने एक 'रिस्टोरेशन वाउचर' (LPG Connection Transfer Voucher) का भी प्रावधान रखा है, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे दोबारा बहाल किया जा सके.
नो OTP, नो डिलीवरी नियम अनिवार्य: कालाबाजारी पर पूरी तरह लगेगी रोक

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पारदर्शिता लाने और गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग या चोरी रोकने के लिए अब ओटीपी-बेस्ड (OTP-Mandatory) डिलीवरी को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। सिलेंडर की डिलीवरी के समय यदि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी (OTP) डिलीवरी बॉय को नहीं देंगे, तो आपको सिलेंडर नहीं सौंपा जाएगा। इसके साथ ही रिफिलिंग के लिए तय की गई लॉक-इन अवधि (शहरी क्षेत्रों के लिए 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन) पर भी कंपनियां कड़ाई से नजर रख रही हैं।
डिजिटल बुकिंग और ई-केवाईसी (e-KYC) पर बढ़ा जोर

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वैश्विक तनाव को देखते हुए तेल मंत्रालय ने लंबी लाइनों से बचने के लिए डिजिटल बुकिंग की अपील की थी, जिसके बाद अब करीब 99% बुकिंग ऑनलाइन माध्यमों से हो रही है। उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों और जिन उपभोक्ताओं का वेरिफिकेशन बकाया है, उनके लिए बायोमेट्रिक आधार (Aadhaar) के जरिए ई-केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य रहेगा। जिन लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है।